बिहार अंतरजातीय विवाह प्रोत्साहन योजना : आवेदन कैसे करें । Bihar Antarjatiya Vivah Protsahan Yojana

Sharing Is Caring:
Rate this post

हैलो दोस्तों आज हम आप लोगों को बिहार अंतरजातीय विवाह प्रोत्साहन योजना के बारे में बताने वाले हैं, यदि आप इस योजना के तहत लाभ उठाना चाहते हैं और आप जानना चाहते हैं की, बिहार अंतरजातीय विवाह प्रोत्साहन योजना क्या है, इस योजना के अंतर्गत कितनी राशि मिलती है, बिहार अंतरजातीय विवाह प्रोत्साहन योजना की क्या पात्रता रखी गई है और यदि आप बिहार अंतरजातीय विवाह प्रोत्साहन योजना का आवेदन करना चाहते हैं तो आवेदन करने के लिए क्या क्या दस्तावेज लगेगा और बिहार अंतरजातीय विवाह प्रोत्साहन योजना का ऑनलाइन आवेदन कैसे करें, सारी जानकारी हम आप लोगों को बताने वाले हैं तो चलिए अब जान लेते हैं ।

बिहार अंतरजातीय विवाह प्रोत्साहन योजना क्या है ?

बिहार अंतरजातीय विवाह प्रोत्साहन योजना का आरम्भ बिहार सरकार के द्वारा राज्य के पूर्ण विकास के लिए किया गया है, दोस्तों आप लोगों को पता ही होगा आज भी देश के तमाम हिस्सों में जातिवाद जैसी समस्या चल रही है । इस योजना के माध्यम से समाज के सभी वर्गों का विकास हो सकेगा, और सभी को इसका लाभ मिल सकेगा । बिहार अंतरजातीय विवाह प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत शादी करने पर विवाहित जोड़े को आर्थिक प्रोत्साहन राशि दी जायेगी, इसके लिए शादी के समय या शादी के एक साल के अंदर नव विवाहित जोड़े को इस योजना के लिए अप्लाई करना होगा । इस योजना के अंतर्गत शादी के लिए 2.5 लाख रुपये की प्रोत्साहन राशि दी जायेगी, बिहार अंतरजातीय विवाह प्रोत्साहन योजना का लाभ उन्हें मिलेगा जिनमे एक स्वर्ण वर्ग से दूसरे अनुसूचित जाति वा जनजाति से संबंध रखते हैं । दोस्तों इस योजना को डॉक्टर अम्बेडकर स्कीम फ़ॉर सोशल इंटीग्रेशन थ्रू इंटर कास्ट मैरिज भी नाम दिया गया है, और इस योजना का संचालन सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट के अंतर्गत डॉक्टर अम्बेडकर फाउंडेशन जो एक स्वायत्तशासी निकाय के है उसी के द्वारा किया जायेगा ।

बिहार अंतरजातीय विवाह प्रोत्साहन योजना : आवेदन कैसे करें

* योजना का आरम्भ बिहार सरकार के द्वारा राज्य के पूर्ण विकास के लिए किया गया है.
* योजना के माध्यम से समाज के सभी वर्गों का विकास हो सकेगा, और सभी को इसका लाभ मिल सकेगा.
* योजना के अंतर्गत शादी करने पर विवाहित जोड़े को आर्थिक प्रोत्साहन राशि दी जायेगी, इसके लिए शादी के समय या शादी के एक साल के अंदर नव विवाहित जोड़े को इस योजना के लिए अप्लाई करना होगा.
* योजना के अंतर्गत शादी के लिए 2.5 लाख रुपये की प्रोत्साहन राशि दी जायेगी.
* योजना का लाभ उन्हें मिलेगा जिनमे एक स्वर्ण वर्ग से दूसरे अनुसूचित जाति वा जनजाति से संबंध रखते हैं.

बिहार अंतरजातीय विवाह प्रोत्साहन योजना में कितनी प्रोत्साहन राशि मिलती है ?

बिहार अंतरजातीय विवाह प्रोत्साहन योजना में लाभार्ती को कुल 2.5 लाख रुपये की प्रोत्साहन राशि दी जायेगी, इसके लिए लाभार्ती को 10 रुपये के नॉन जुडिशल स्टाम्प पेपर पर एक प्री स्टाम्प्ड रिसिप्ट जमा करनी होगी । उसके बाद उनके खाते में RTGS या NEGT के जरिए 1.5 लाख रुपये भेज दिये जायेंगे, बकिया बची हुई धनराशि Kओ फिक्स्ड डिपॉजिट कर दिया जाएगा । ये डिपाजिट की धनराशि लाभार्ती को 3 साल के बाद दी जायेगी, और इसके साथ साथ फिक्स्ड डिपॉजिट पर जमा ब्याज भी दिया जायेगा ।

बिहार अंतरजातीय विवाह प्रोत्साहन योजना की क्या पात्रता रखी गई है ?

बिहार अंतरजातीय विवाह प्रोत्साहन योजना की पात्रताओं की बात करें तो आवेदक कर्ता बिहार राज्य के स्थायी मूल निवासी होने चाहिए, और शादी करने वाले जोड़े का ये पहला विवाह होना चाहिए तभी इस योजना का पात्र माना जायेगा । शादी करने वाले लड़के की उम्र शादी के समय कम से कम 21 वर्ष और लड़की की उम्र कम से कम 18 वर्ष होनी चाहिए । इस योजना के लिए विवाहित जोड़े में से एक स्वर्ण वर्ग से दूसरे अनुसूचित जाति वा जनजाति से संबंध रखते हैं तभी इस योजना का पात्र माना जायेगा । नए जोड़े को एक साल के अंदर ही इस योजना के लिए आवेदन करना होगा, और नवविवाहित जोड़े की शादी हिन्दू मैरिज एक्ट 1955 के तहत पंजीकृत होनी चाहिए । तो ये सभी पात्रताएँ है जो इस योजना के अंतर्गत रखी गई है ।

* आवेदक कर्ता बिहार राज्य के स्थायी मूल निवासी होने चाहिए, और शादी करने वाले जोड़े का ये पहला विवाह होना चाहिए तभी इस योजना का पात्र माना जायेगा.
* शादी करने वाले लड़के की उम्र शादी के समय कम से कम 21 वर्ष और लड़की की उम्र कम से कम 18 वर्ष होनी चाहिए.
* योजना के लिए विवाहित जोड़े में से एक स्वर्ण वर्ग से दूसरे अनुसूचित जाति वा जनजाति से संबंध रखते हैं तभी इस योजना का पात्र माना जायेगा.
* नए जोड़े को एक साल के अंदर ही इस योजना के लिए आवेदन करना होगा.

बिहार अंतरजातीय विवाह प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत क्या क्या जरूरी दस्तावेज लगेंगे ?

बिहार अंतरजातीय विवाह प्रोत्साहन योजना के लिए जरूरी दस्तावेजों की बात करें तो इसमे दूल्हा और दुल्हन का आधार कार्ड, स्थायी निवास प्रमाण पत्र, आयु प्रमाण पत्र, जाती प्रमाण पत्र, वोटर आईडी, पैन कार्ड, शादी का प्रमाण पत्र, बैंक खाता पासबुक, शादी का फोटो ( साथ में संयुक्त ), पासपोर्ट साइज फ़ोटो, मोबाइल नंबर । तो ये सभी दस्तावेज हैं जो आपके पास होने चाहिए ।

* दूल्हा और दुल्हन का आधार कार्ड.
* स्थायी निवास प्रमाण पत्र.
* आयु प्रमाण पत्र.
* जाती प्रमाण पत्र.
* वोटर आईडी, पैन कार्ड.
* शादी का प्रमाण पत्र.
* बैंक खाता पासबुक.
* शादी का फोटो ( साथ में संयुक्त ).
* पासपोर्ट साइज फ़ोटो.
* मोबाइल नंबर.

बिहार अंतरजातीय विवाह प्रोत्साहन योजना का आवेदन कैसे करें ?

दोस्तों अगर आप बिहार अंतरजातीय विवाह प्रोत्साहन योजना का आवेदन करना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको आवेदन पत्र प्राप्त करना होगा, इसके लिए आप ऑफिशियल वेबसाइट पर जाना होगा या फिर इससे सम्बंधित विभाग से आवेदन पत्र ले सकते हैं । दोस्तों ऑफिशियल वेबसाइट पर जाने के लिए ambedkarfoundation.nic.in पर जाना होगा, उसके आपके सामने होम पृष्टि खुलकर आ जायेगा । यहाँ पर आपको ऑनलाइन फॉर्म का ऑप्शन दखाई देगा, उसके बाद आपको इसपर क्लिक करना होगा । अब आपको अगले पृष्टि पर आपको फॉर्म को डाउनलोड कर सकते हैं, लेकिन दोस्तों अभी इस फॉर्म को डाउनलोड करने की प्रक्रिया शुरू नही हुई है । इस योजना के अंतर्गत आवेदन फॉर्म मिलने के बाद आपको उस फॉर्म में पूछी गई सभी जानकारियों को ध्यानपूर्वक भरना होगा, और जरूरी दस्तावेजों को अटैच करना होगा । उसके बाद आपको इस आवेदन फॉर्म को सम्बंधित विभाग में जमा कर देना होगा, तो इस तरीके से बिहार अंतरजातीय विवाह प्रोत्साहन योजना के लिए आवेदन कर पाएंगे ।

1 thought on “बिहार अंतरजातीय विवाह प्रोत्साहन योजना : आवेदन कैसे करें । Bihar Antarjatiya Vivah Protsahan Yojana”

Leave a Comment

पैन से आधार लिंक करे

पैन कार्ड से आधार कार्ड जोड़ने के लिए अभी डाउनलोड करे

डाउनलोड करे
close-link
error: Content is protected !!