बिहार कृषि इनपुट अनुदान योजना : कैसे करें ऑनलाइन आवेदन, पात्रता वा लाभ । Bihar Krishi Input Anudan Yojana

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हैलो दोस्तों आज हम आप लोगों को बिहार कृषि इनपुट अनुदान योजना के बारे में बताने वाले हैं, यदि आप इस योजना के तहत लाभ उठाना चाहते हैं और आप जानना चाहते हैं की, बिहार कृषि इनपुट अनुदान योजना क्या है, इस योजना का क्या उद्देश्य है, बिहार कृषि इनपुट अनुदान योजना की क्या पात्रता रखी गई है और इस योजन से क्या लाभ है और यदि आप इस योजना का आवेदन करना चाहते हैं तो आवेदन करने के लिए क्या क्या दस्तावेज लगेगा और बिहार कृषि इनपुट अनुदान योजना का ऑनलाइन आवेदन कैसे करें, सारी जानकारी हम आप लोगों को बताने वाले हैं तो चलिए अब जान लेते हैं ।

बिहार कृषि इनपुट अनुदान योजना क्या है ?

डीबीटी बिहार कृषि इनपुट अनुदान सब्सिडी योजना भारत सरकार के द्वारा अधिसूचित प्राकृतिक आपदाओं एवं राज्य सरकार के द्वारा स्थानीय आपदाओं के अधीन निर्धारित सहायता मापदंडों के अनुरूप दिया गया है, और योजना के जरिए राज्य के जिन किसान भाइयों को बाढ़/अतिवृष्टि से हुई फसल क्षत्रि के लिए वर्षाश्रित ( असिंचित ) फसल के लिए 6800 रुपये प्रति हेक्टेयर और सिंचित क्षेत्र के लिए 13500 रुपये प्रति हेक्टेयर तथा कृषि के लायक जमीन जहाँ बालू / सिल्ट का जमाव 3 इंच से अधिक हो, उनके लिए 12200 रुपये प्रति हेक्टेयर की दर से अनुदान किया जायेगा ।

बिहार कृषि इनपुट अनुदान योजना : कैसे करें ऑनलाइन आवेदन, पात्रता वा लाभ

बिहार कृषि इनपुट अनुदान योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है ?

बिहार कृषि इनपुट अनुदान योजना के मुख्य उद्देश्य की बात करें तो दोस्तों आप लोगों को पता ही होगा की राज्य में बहुत से ऐसे लोग हैं, जो खेती करते हैं और किसान भाइयों की फसलों को किसी प्राकृतिक आपदाओं के कारण भारी नुकसान उठाना पड़ता है । इसकी वजह से कई किसान आत्महत्या भी कर लेते हैं, इसी सब को देखते हुए बिहार सरकार ने बिहार कृषि इनपुट अनुदान योजना का आरम्भ किया है । इस योजना के तहत आंधी, बारिश वा ओलावृष्टि से फसल क्षत्रि का किसानों को सरकार प्रति हेक्टेयर तक अधिकतम 13500 रुपये का अनुदान दिया जायेगा । इस योजना की मदद से प्राकृतिक आपदाओं से होने वाले किसान भाइयों का नुकसान की बिहार सरकार के द्वारा भरपाई की जायेगी, तो यही इस योजना का मुख्य उद्देश्य है ।

* योजना के तहत आंधी, बारिश वा ओलावृष्टि से फसल क्षत्रि का किसानों को सरकार प्रति हेक्टेयर तक अधिकतम 13500 रुपये का अनुदान दिया जायेगा.
* योजना की मदद से प्राकृतिक आपदाओं से होने वाले किसान भाइयों का नुकसान की बिहार सरकार के द्वारा भरपाई की जायेगी.

बिहार कृषि इनपुट अनुदान योजना का क्या लाभ है ?

बिहार कृषि इनपुट अनुदान योजना के लाभ की बात करें तो इस योजना में असिंचित फसल के लिए 6800 रुपये प्रति हेक्टेयर और सिंचित क्षेत्र के लिए प्रति हेक्टेयर 13500 रुपये अनुदान दिया जाता है । कृषि के लायक जमीन जहाँ बालू / सिल्ट का जमाव 3 इंच से अधिक हो, उनके लिए 12200 रुपये प्रति हेक्टेयर की दर से अनुदान दिया जाता है, और किसान अधिकतम दो हेक्टेयर के लिए अनुदान ले सकता है । बिहार कृषि इनपुट अनुदान योजना में प्रस्तावित किसानों को न्यूनतम 1 हाजर रुपये का अनुदान दिया जायेगा, और इस योजना के अंतर्गत सब्सिडी की राशि DBT के जरिए दी जायेगी । इस स्थिति में आपके खाते में पैसा आपके आधार कार्ड के माध्यम से भेजा जायेगा, इसलिए बैंक अकाउंट आधार कार्ड से लिंक होना चाहिए । इस योजना का लाभ लेने के लिए आपको इसके लिये आवेदन करना होगा और अगर ब्लॉक में आपका जिला सूखाग्रस्त घोषित हुआ होगा तभी आपको इस योजना का लाभ मिल पायेगा । बिहार कृषि इनपुट अनुदान योजना का लाभ बिहार राज्य के सभी किसान ले सकते हैं । तो ये सभी लाभ हैं जो आपको इस योजना के अंतर्गत दिए जायेंगे ।

* योजना में असिंचित फसल के लिए 6800 रुपये प्रति हेक्टेयर और सिंचित क्षेत्र के लिए प्रति हेक्टेयर 13500 रुपये अनुदान दिया जाता है.
* कृषि के लायक जमीन जहाँ बालू / सिल्ट का जमाव 3 इंच से अधिक हो, उनके लिए 12200 रुपये प्रति हेक्टेयर की दर से अनुदान दिया जाता है.
* योजना में प्रस्तावित किसानों को न्यूनतम 1 हाजर रुपये का अनुदान दिया जायेगा.
* योजना के अंतर्गत सब्सिडी की राशि DBT के जरिए दी जायेगी.
* अगर ब्लॉक में आपका जिला सूखाग्रस्त घोषित हुआ होगा तभी आपको इस योजना का लाभ मिल पायेगा.

बिहार कृषि इनपुट अनुदान योजना की क्या पात्रता रखी गई है ?

बिहार कृषि इनपुट अनुदान योजना की पात्रताओं की बात करें तो आवेदक कर्ता बिहार राज्य का स्थायी मूल निवासी होना चाहिए, और किसान भाइयों के पास कृषि के लायक जमीन होनी चाहिए तभी इस योजना का पात्र माना जायेगा । वहीं बटाईदार के पास वास्तविक खेतीहर स्वयं भू-धरी की स्थिति में जमीन के दस्तावेज के साथ स्व घोषणा पत्र संलग्न करना अनिवार्य है । तो ये सभी पात्रताएँ है जो इस योजना के अंतर्गत रखी गई है ।

* आवेदक कर्ता बिहार राज्य का स्थायी मूल निवासी होना चाहिए.
* किसान भाइयों के पास कृषि के लायक जमीन होनी चाहिए तभी इस योजना का पात्र माना जायेगा.
* बटाईदार के पास वास्तविक खेतीहर स्वयं भू-धरी की स्थिति में जमीन के दस्तावेज के साथ स्व घोषणा पत्र संलग्न करना अनिवार्य है.

बिहार कृषि इनपुट अनुदान योजना का आवेदन करने के लिए क्या क्या जरूरी दस्तावेज लगेंगे ?

बिहार कृषि इनपुट अनुदान योजना के जरूरी दस्तावेजों की बात करें तो आवेदक कर्ता का आधार कार्ड, जमीन के कागजात, बैंक खाता विवरण, मूल निवास प्रमाण पत्र, घोषणा पत्र, मोबाइल नंबर, पहचान पत्र, पासपोर्ट साइज फ़ोटो । तो ये सभी दस्तावेज हैं जो आपके पास होने जरूरी है ।

* आधार कार्ड.
* जमीन के कागजात.
* बैंक खाता विवरण.
* मूल निवास प्रमाण पत्र.
* घोषणा पत्र.
* मोबाइल नंबर.
* पहचान पत्र.
* पासपोर्ट साइज फ़ोटो.

बिहार कृषि इनपुट अनुदान योजना का आवेदन कैसे करें ?

दोस्तों अगर आप इस योजना के लिए ऑनलाइन आवेदन करना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको बिहार कृषि इनपुट अनुदान योजना की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाना होगा । उसके बाद आपके सामने होम पृष्टि खुलकर आ जायेगा, इसमे आपको ऑनलाइन आवेदन करें के विकल्प पर क्लिक करना है उसके बाद कृषि इनपुट अनुदान योजना के विकल्प पर क्लिक करें ।


अब आपके सामने नया पृष्टि खुलकर आ जायेगा इसमे आपको पंजीकरण संख्या भरना होगा ।


अब आपको सर्च के विकल्प पर क्लिक कर देना है, उसके बाद आपके सामने आवेदन फॉर्म खुलकर आएगा । इस फॉर्म में पूछी गई सभी जानकारियों को अच्छे से सही सही भरना होगा, जैसे आपका नाम, पता, माता पिता का नाम, उम्र, किसान श्रेणी, आधार कार्ड नंबर, जन्मतिथि आदि को भरना होगा । अब इस फॉर्म में किसान को अपनी जमीन की सभी जानकारीयों को जैसे जमीन का क्षेत्रफल 2 हेक्टेयर, किसान का प्रकार और फसल नष्ट होने का कारण, घोषणा पत्र, किसान की खेती लायक जमीन की सभी डिटेल्स आदि को भरना होगा । उसके बाद सेंड OTP पर क्लिक करें, अब आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर OTP ( वन टाइम पासवर्ड ) मिलेगा, आवेदक प्राप्त OTP को भरना होगा और सभी अटैच दस्तावेजों को फिर से ध्यान से देखकर सबमिट बटन पर क्लिक कर देना है । तो इस तरीके से आप इस योजना के लिए आवेदन कर पाएंगे ।

हेल्पलाइन नंबर ?

दोस्तों अगर आवेदन करते समय किसी भी प्रकार की दिक्कत आती है या फिर इस योजना से समन्धित किसी भी प्रकार की जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं, तो आप इस हेल्पलाइन नंबर पर => 0612-2233555 फ़ोन करके सहायता ले सकते हैं ।

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