हैलो दोस्तों आज हम आप लोगों को गुजरात विधवा सहाय पेंशन योजना के बारे में बताएंगे, अगर आप इस योजना के अंतर्गत लाभ उठाना चाहते हैं और आप जानना चाहते हैं कि गुजरात विधवा सहाय पेंशन योजना क्या है, इस योजना का उद्देश्य क्या है और इसका लाभ क्या है । गुजरात विधवा सहाय पेंशन योजना की क्या पात्रता रखी गई है और आवेदन हेतु क्या जरूरी दस्तावेज लगेंगे, और अगर आप इस योजना के लिए आवेदन करना चाहते हैं तो कैसे करें सारी जानकारी हम आप लोगों को बतायेंगे, तो चलिए अब जान लेते हैं ।
गुजरात विधवा सहाय पेंशन योजना क्या है ?
गुजरात विधवा सहाय पेंशन योजना का आरम्भ गुजरात सरकार के द्वारा राज्य की विधवा महिलाओं के लिए किया गया है, इस योजना के अंतर्गत महिलाओं को उनके पति की मृत्यु हो जाने पर राज्य सरकार आर्थिक सहायता की जाती है । दोस्तों आप लोगों को पता ही होगा कि किसी महिला के पति की मृत्यु हो जाती है तो उन्हें काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, इसी को देखते हुए गुजरात विधवा सहाय पेंशन योजना को चलाया गया है । इस योजना की मदद से राज्य की हजारों विधवा महिलाओं को आर्थिक रूप से मदद मिलेगी, जिससे उनके जीवन स्तर में जरूर सुधार आएगा और वे लोग आर्थिक रूप से मजबूत हो सकेंगी । इस योजना का लाभ 18 से 60 वर्ष तक की महिलाओं को दिया जायेगा इस योजना के अंतर्गत राज्य सरकार के द्वारा राज्य की विधवा महिलाओं को मासिक आधार पर पेंशन दी जा रही है । इस योजना की मदद से राज्य सरकार के द्वारा विधवा महिलाओं को पेंशन के तौर पर वित्तीय मदद देगी और ये धनराशि DBT मोड के जरिए उनके बैंक अकाउंट में हर महीने दी जायेगी, जिससे वे लोग अपना जीवन अच्छे से यापन कर सकती हैं ।
गुजरात विधवा सहाय पेंशन योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है ?
गुजरात विधवा सहाय पेंशन योजना के मुख्य उद्देश्य की बात करें तो योजना के अंतर्गत महिलाओं को उनके पति की मृत्यु हो जाने पर राज्य सरकार आर्थिक सहायता देना है, योजना की मदद से राज्य सरकार के द्वारा विधवा महिलाओं को पेंशन के तौर पर वित्तीय मदद देगी ताकि वे लोग अपना जीवन अच्छे से यापन कर सकती हैं । योजना के अंतर्गत राज्य सरकार के द्वारा राज्य की विधवा महिलाओं को मासिक आधार पर पेंशन दी जा रही है, और इससे महिलाओं को आत्मनिर्भर बनने में कामयाबी मिलेगी । तो यही इस योजना का मुख्य उद्देश्य है ।
गुजरात विधवा सहाय पेंशन योजना के क्या क्या लाभ हैं ?
गुजरात विधवा सहाय पेंशन योजना के लाभ की बात करें तो इस योजना की मदद से गुजरात राज्य की विधवा महिलाओं को राज्य सरकार के द्वारा पेंशन दिया जायेगा, गुजरात विधवा सहाय पेंशन योजना से राज्य की महिलाएं आत्मनिर्भर और सशक्त बनेंगी । इस योजना के जरिए राज्य सरकार के द्वारा विधवा महिलाओं को पेंशन के तौर पर वित्तीय मदद देगी, और ये धनराशि सीधे उनके बैंक अकाउंट में भेजी जायेगी । तो ये सभी लाभ हैं जो इस योजना के अंतर्गत दिए जायेंगे ।
* योजना की मदद से गुजरात राज्य की विधवा महिलाओं को राज्य सरकार के द्वारा पेंशन दिया जायेगा.
* योजना से राज्य की महिलाएं आत्मनिर्भर और सशक्त बनेंगी.
* इस योजना के जरिए राज्य सरकार के द्वारा विधवा महिलाओं को पेंशन के तौर पर वित्तीय मदद देगी, और ये धनराशि सीधे उनके बैंक अकाउंट में भेजी जायेगी.
गुजरात विधवा सहाय पेंशन योजना की क्या पात्रता रखी गई है ?
गुजरात विधवा सहाय पेंशन योजना की पात्रताओं की बात करें तो इसमे आवेदक कर्ता महिला गुजरात राज्य की स्थायी मूल निवासी होना चाहिए, और इस योजना में वही विधवा महिला पात्र होंगी जिनकी उम्र 18 से 60 वर्ष के बीच होगी । तो ये सभी पात्रताएँ हैं जो इस योजना के अंतर्गत रखी गई है ।
* आवेदक कर्ता महिला गुजरात राज्य की स्थायी मूल निवासी होना चाहिए.
* योजना में वही विधवा महिला पात्र होंगी जिनकी उम्र 18 से 60 वर्ष के बीच होगी.
गुजरात विधवा सहाय पेंशन योजना का आवेदन हेतु जरूरी दस्तावेज ?
गुजरात विधवा सहाय पेंशन योजना के लिए जरूरी दस्तावेजों की बात करें तो इसमे आवेदक कर्ता महिला का आधार कार्ड, जन्म प्रमाण पत्र, मूल निवास प्रमाण पत्र, BPL कार्ड, विधवा प्रमाण पत्र / पति के मृत्यु का प्रमाण, शैक्षणिक योग्यता पर प्रमाण पत्र, पासपोर्ट साइज फ़ोटो । तो ये सभी दस्तावेज हैं जो आपके पास होने चाहिए ।
* आधार कार्ड.
* जन्म प्रमाण पत्र.
* मूल निवास प्रमाण पत्र.
* BPL कार्ड.
* विधवा प्रमाण पत्र / पति के मृत्यु का प्रमाण.
* शैक्षणिक योग्यता पर प्रमाण पत्र.
* पासपोर्ट साइज फ़ोटो.
गुजरात विधवा सहाय पेंशन योजना के लिए करें आवेदन ?
गुजरात विधवा सहाय पेंशन योजना का आवेदन करने के लिए आवेदक कर्ता महिला को सबसे पहले अपने करीबी जन सेवा केंद्र पर जाना होगा, उसके बाद वहां से आवेदन फॉर्म प्राप्त करना है । अब इस फॉर्म में पूछी गई सभी जानकारियों को ध्यानपूर्वक भरना होगा, और जरूरी दस्तावेजों को अटैच कर देना है । उसके बाद फॉर्म में उल्लिखित प्रश्न के लिए No का विकल्प चुनते हैं तो आपके पास वरिष्ठ नागरिक प्रमाण पत्र है, तो आपको इससे संबंधित कार्यालय में शपथ पत्र जारी करना है । अगर आप आवेदन फॉर्म में Yes का विकल्प चुनते हैं तो इसमे जवाव पंच नमू की जरूरत होगी, इसमे आपको दो लोगों को अपने साथ इससे सबंधित कार्यालय में लेकर जाना होगा । दोस्तों अगर आपके पास जाति या वरिष्ठ नागरिक प्रमाणपत्र है और आप Yes का विकल्प का चयन करते हैं तो आप सीधे कार्यालय में जाकर आवेदन फॉर्म जमा कर सकते हैं । तो इस तरीके से आपका आवेदन हो जायेगा ।