मध्यप्रदेश कन्या विवाह योजना : रजिस्ट्रेशन प्रकिया, उद्देश्य, पात्रता, फायदा । MP Kanya Vivah Yojan

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हेलो दोस्तों आज हम आप लोगों को मध्यप्रदेश कन्या विवाह योजना के बारे में बतायेंगे, की क्या है मध्यप्रदेश कन्या विवाह योजना इसका उद्देश्य क्या है, मध्यप्रदेश कन्या विवाह योजना की पत्रता क्या रखी गई है और इस योजन से क्या फायदा है और इसमें क्या क्या दस्तावेज लगेगा और मध्यप्रदेश कन्या विवाह योजना को आवेदन कैसे करें सारी जानकारी हम आप लोगों को बताएंगे तो चलिए अब जान लेते हैं ।

मध्यप्रदेश कन्या विवाह योजना क्या है ?

मध्यप्रदेश सरकार के द्वारा चलाई गई मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना को हम मध्यप्रदेश कन्यादान विवाह योजना के नाम से जानते हैं और मध्यप्रदेश कन्या विवाह योजना के तहत सरकार राज्य के उन सभी बेटियों के लिए जो कि राज्य में गरीब निराश्रित ,निर्धन , तलाकशुदा, विधवा और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग की महिलाएं को राज्य सरकार कन्या विवाह योजना के तहत 28 हजार रुपये की आर्थिक मदद दी जाती है । राज्य में जो कन्याएं सामूहिक विवाह करते हैं उनको मध्यप्रदेश कन्या विवाह योजना के तहत उनका सारा खर्चा मध्यप्रदेश सरकार द्वारा किया जाता है, पहले इस योजना के तहत मध्यप्रदेश मुख्यमंत्री कमलनाथ सरकार के द्वारा कन्याओं को 51 हजार रुपये की आर्थिक मदद दी जाती थी लेकिन बाद में श्री शिवराज चौहान जी की सरकार आ जाने के बाद इस योजना में दी जाने वाली राशि को घटा कर 28 हजार रुपये कर दिया गया है ।

मध्यप्रदेश कन्या विवाह योजना : रजिस्ट्रेशन प्रकिया, उद्देश्य, पात्रता, फायदा

* मध्यप्रदेश कन्या विवाह योजना मध्यप्रदेश सरकार द्वारा चलाई गई है.
* योजना के तहत सरकार राज्य के उन सभी बेटियों के लिए जो कि राज्य में गरीब निराश्रित ,निर्धन , तलाकशुदा, विधवा और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग की महिलाएं को राज्य सरकार कन्या विवाह योजना के तहत 28 हजार रुपये की आर्थिक मदद दी जाती है.
* राज्य में जो कन्याएं सामूहिक विवाह करते हैं, मध्यप्रदेश कन्या विवाह योजना के तहत उनका सारा खर्चा मध्यप्रदेश सरकार द्वारा किया जाता है.

मध्यप्रदेश कन्या विवाह योजना का क्या उद्देश्य है ?

मध्यप्रदेश कन्या विवाह योजना का मुख्य उद्देश्य की बात करें तो समाज मे बहुत अंध विश्वास फैला हुआ है, समाज मे बेटियों को बोझ समझा जाता है और इसका मुख्य कारण आर्थिक कमजोरी का भी होना है । राज्य में बहुत से ऐसे परिवार हैं जो आर्थिक रूप से कमजोर होने के कारण अपने परिवार का लालन पालन कठिनाई से कर पाते हैं । इन परिवारों की बेटियों को आर्थिक कमजोरी होने के कारण इनके पास पैसा नही होने के कारण अपनी पढ़ाई को भी छोड़ना पड़ता है और साथ मे प्रदेश में बाल विवाह को कम करना भी मध्यप्रदेश मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना का मुख्य उद्देश्य रखा गया है और राज्य में नारी शक्ति को बढ़ावा देना और महिलाओं को समाज मे उचित जगह देना इस योजना का मुख्य उद्देश्य रखा गया है । आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लोग अपने बेटियों की शादी नही कर पाते हैं इसलिए मध्यप्रदेश सरकार इनको आर्थिक रूप से मदद करने के लिए 28 हजार रुपये दी जाती है । यही इस योजना का मुख्य उद्देश्य है ।

* परिवार की बेटियों को आर्थिक कमजोरी दूर करना, प्रदेश में बाल विवाह को कम करना भी मध्यप्रदेश मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना का मुख्य उद्देश्य रखा गया है.
* राज्य में नारी शक्ति को बढ़ावा देना और महिलाओं को समाज मे उचित जगह देना.
* आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लोग अपने बेटियों की शादी नही कर पाते हैं इसलिए मध्यप्रदेश सरकार इनको आर्थिक रूप से मदद करने के लिए 28 हजार रुपये दी जाती है.

मध्यप्रदेश कन्या विवाह योजना से लाभ ?

मध्यप्रदेश कन्या विवाह योजना की लाभ की बात करें तो प्रदेश के वे सभी गरीब निराश्रित ,निर्धन , तलाकशुदा, विधवा और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग की महिलाओं को इस योजना का लाभ दिया जायेगा । गरीब परिवार आर्थिक रूप से कमजोर होने के कारण अपनी बेटी की शादी नही कर पाता है । इसलिए सरकार इन कन्याओं को 28 हजार रुपये की आर्थिक मदद देती है ताकि उनके शादी करने में कोई दिक्कत है वो आपको ना हो । जो BPL परिवार की कन्या हैं उनको सरकार इस योजना के तहत 5 हजार रुपये की राशि एकमुश्त रकम देगी और दी जाने वाली राशि लाभर्ती कन्या के खाते में सीधे ट्रांसफर की जाती है । इसलिए भ्रष्टाचार का कोई डर नही होगा तो ये सब लाभ इस योजना के अंतर्गत दिए जाने वाले हैं ।

* प्रदेश के वे सभी गरीब निराश्रित ,निर्धन , तलाकशुदा, विधवा और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग की महिलाओं को इस योजना का लाभ दिया जायेगा.
* सरकार इन कन्याओं को 28 हजार रुपये की आर्थिक मदद देती है ताकि उनके शादी करने में कोई दिक्कत है.
* BPL परिवार की कन्या हैं उनको सरकार इस योजना के तहत 5 हजार रुपये की राशि एकमुश्त रकम देगी और दी जाने वाली राशि लाभर्ती कन्या के खाते में सीधे ट्रांसफर की जाती है.

मध्यप्रदेश कन्या विवाह योजना की क्या पात्रता है ?

मध्यप्रदेश कन्या विवाह योजना की पात्रताओं की बात करें तो प्रदेश की आर्थिक रूप से कमजोर कन्याएं इस योजना की पात्र हैं । आवेदक मध्यप्रदेश का मूल निवासी होना चाहिये और शादी कर रही लड़की की उम्र 18 साल या 18 साल से अधिक होनी चाहिये तथा वर की आयु 21 वर्ष या 21 वर्ष से अधिक होनी होनी चाहिए और लड़की का नाम समग्र पोर्टल पर रजिस्टर्ड होना चाहिए और प्रदेश की निराश्रित महिला विधवा महिला जो पुनर्विवाह करने में सक्षम ना हो वो इस योजना के पात्र रहेंगे । आवेदक के पास बैंक खाता होना चाहिए और बैंक खाते में आधार कार्ड लिंक होना चाहिए अगर आप इस पात्रताओं का पालन करते हैं तभी आप पात्र रहेंगे ।

* प्रदेश की आर्थिक रूप से कमजोर कन्याएं इस योजना की पात्र हैं.
* आवेदक मध्यप्रदेश का मूल निवासी होना चाहिये.
* शादी कर रही लड़की की उम्र 18 साल या 18 साल से अधिक होनी चाहिये तथा वर की आयु 21 वर्ष या 21 वर्ष से अधिक होनी होनी चाहिए.
* लड़की का नाम समग्र पोर्टल पर रजिस्टर्ड होना चाहिए.
* प्रदेश की निराश्रित महिला विधवा महिला जो पुनर्विवाह करने में सक्षम ना हो वो इस योजना के पात्र रहेंगे.
* आवेदक के पास बैंक खाता होना चाहिए और बैंक खाते में आधार कार्ड लिंक होना चाहिए.

मध्यप्रदेश कन्या विवाह योजना में लगने वाला दस्तावेज ?

दस्तावेजों की बात करें तो इसमें आपको आधार कार्ड, आय प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र, आवेदक का आयु प्रमाण पत्र, वोटर आईडी कार्ड, समग्र कोड, बीपीएल प्रमाण पत्र, बैंक अकाउंट, पासपोर्ट साइज फ़ोटो, मोबाइल नंबर ।

* आधार कार्ड.
* आय प्रमाण पत्र.
* आवेदक का आयु प्रमाण पत्र.
* निवास प्रमाण पत्र.
* वोटर आईडी कार्ड.
* समग्र कोड.
* बैंक अकाउंट.
* पासपोर्ट साइज फ़ोटो.
* बीपीएल प्रमाण पत्र.
* मोबाइल नंबर.

मध्यप्रदेश कन्या विवाह योजना पंजीकरण तरीका ?

मध्यप्रदेश कन्या विवाह योजना को पंजीकरण करना चाहते हैं तो सबसे पहले आप इस योजना की ऑफिसियल वेबसाइट पर जाना होगा । अब आपके सामने होम पृष्टि खुलकर आयेगा । इस होम पृष्टि पर आपको एप्लिकेशन फॉर्म खुलकर आयेगा । अब आपको यहाँ पर पूछी गयी सभी जानकारी जैसे आपका नाम, आधार कार्ड नंबर, पता, जन्मतिथि आदि अच्छे से भरना होगा । अब आपको सबमिट के ऑप्शन पर क्लिक करके आपको लॉगिन करना होगा । लॉगिन करने के बाद ही आपका पंजीकरण पूरा हो जायेगा ।

हेल्पलाइन नंबर ?

दोस्तों अगर आवेदन करते समय किसी भी प्रकार की दिक्कत आती है, तो आप इस 1800 233 4397 टोल फ्री नंबर पर फोन करके सहायता ले सकते हैं ।

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