Madhya Pradesh Pashudhan Bima Yojana :- दोस्तों मध्यप्रदेश सरकार ने पूरे जिलों में इस योजना को शुरू किया गया है, इस योजना में राज्य सरकार पशुपालक किसान वर्ग के लोगों को बीमा राशि दी जायेगी । अगर किसी पशुपालक के जानवरों की किसी वजह से मौत हो जाती है, तो उन लोगों को इस योजना के अंतर्गत अच्छा बीमा कवरेज किया जायेगा । किसान भाइयों को जानवर की मृत्यु पर कोई नुकसान नही होगा, दोस्तों आप लोगों को बताते चलें कि इस योजना को चलाने का काम मध्यप्रदेश पशुधन एवं कुक्कुट विकास निगम के जरिए किया जा रहा है ।
मध्यप्रदेश पशुधन बीमा योजना मिलेगी 70 % सब्सिडी ?
दोस्तों मध्यप्रदेश राज्य के अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, OBC और अन्य पिछड़े वर्ग संबंधित किसानों को 70 % प्रतिशत सब्सिडी दी जायेगी । इसके साथ साथ APL श्रेणी में आने वाले पशुपालकों को 50 % प्रतिशत सब्सिडी इस योजना के तहत दी जाती है, अगर किसी के पशु की मृत्यु हो जाती है तो बीमा का लाभ लेने के लिए उन लोगों को पशु की मौत पर 24 घण्टे के अंदर विभाग को सम्पर्क करना होगा । इस योजना के अंतर्गत 1 साल को अवधि से लेकर 3 साल की अवधि तक बीमा का लाभ लिया जा सकता है ।
इस योजना के अंतर्गत किन-किन पशुओं को शामिल किया गया है ?
इस योजना के अंतर्गत सभी तरह के पशुओं को बीमा के लिए शामिल किया गया है ।
* अन्य जानवर जैसे घोड़ा.
* गधा.
* दुधारू देशी/संकर गाय वा भैंस.
* खरगोश.
* ऊंट.
* भेड़.
* बकरी.
* नर गौवंश भैंस वंश इत्यादि ।
मध्यप्रदेश पशुधन बीमा योजना की क्या पात्रता रखी गई है ?
मध्यप्रदेश पशुधन बीमा योजना की पात्रताओं की बात करें तो आवेदक कर्ता पशुपालक मध्यप्रदेश राज्य का स्थायी मूल निवासी होना चाहिए, और BPL,APL श्रेणी के कार्ड पशुपालकों के पास होने चाहिए तभी इस योजना के पात्र होंगे । इस योजना के अंतर्गत दुधारू पशुओं के साथ अन्य पशुओं का बीमा लेने की सुविधा आवेदक योजना के तहत लाभ ले सकते हैं, दोस्तों इस योजना के अंतर्गत पशुपालक सिर्फ 5 बीमा ले सकते हैं और हर 1 बीमा 10 पशु शामिल किए जाएंगे यानी कुल 50 पशुओं का बीमा इस योजना के अंतर्गत लेने की सुविधा प्राप्त होगी ।
मध्यप्रदेश पशुधन बीमा योजना का आवेदन करने के लिए क्या क्या दस्तावेज लगेंगे ?
मध्यप्रदेश पशुधन बीमा योजना के जरूरी दस्तावेजों की बात करें तो इसमे आवेदक कर्ता पशुपालक का आधार कार्ड, पशु से सम्बंधित विवरण, BPL,APL कार्ड, पहचान पत्र, मूल निवास प्रमाण पत्र, बैंक खाता पासबुक, मोबाइल नंबर । तो ये सभी दस्तावेज हैं जो आपके पास होने चाहिए ।
मध्यप्रदेश पशुधन बीमा योजना में 70 % सब्सिडी पाने के लिए ऐसे करें आवेदन ?
दोस्तों अगर आप इस योजना का लाभ उठाना चाहते हैं तो पशुपालकों को इस योजना के अंतर्गत पशु की मौत के 24 घंटे के अंदर विभाग को सूचित करना होगा, उसके बाद विभाग के अधिकारियों के द्वारा पशु की मृत्यु के कारणों की जांच की जायेगी । उसके बाद 1 महीने के बाद विभाग को बीमा प्रस्तुत करना होगा, 15 दिन के अंदर विभाग को रिपोर्ट भेजे जाने पर बीमा क्लेम राशि देनी होगी, BPL श्रेणी से जुड़े परिवारों के लिए जैसे ST,SC,OBC वर्ग के लोगों को बीमा राशि पर 70 प्रतिशत सब्सिडी दिया जायेगा । इस साथ साथ APL श्रेणी के लोगों के लिए 50 प्रतिशत सब्सिडी बीमा राशि दी जायेगी, बीमा प्रीमियम राशि 1 साल की अवधि के लिए 3 प्रतिशत और 3 साल की अवधि के लिए 7 प्रतिशत होगी ।
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