मुख्यमंत्री राजश्री योजना राजस्थान : इस तरीके से करें आवेदन । Mukhyamantri Rajshri Yojana

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हैलो दोस्तों आज हम आप लोगों को मुख्यमंत्री राजश्री योजना के बारे में बताएंगे, अगर आप जानना चाहते हैं मुख्यमंत्री राजश्री योजना क्या है और इस योजना का क्या उद्देश्य है । इस योजना की क्या पात्रता रखी गई है, इस योजना का लाभ किन लोगों को मिलेगा और अगर आप इस योजना के लिए आवेदन करना चाहते हैं तो इसमे क्या क्या दस्तावेज लगेंगे, और इस योजना के लिए आवेदन कैसे करें सारी जानकारी हम आप लोगों को देने वाले हैं तो चलिए अब जान लेते हैं ।

मुख्यमंत्री राजश्री योजना क्या है ?

दोस्तों मुख्यमंत्री राजश्री योजना का आरम्भ राजस्थान सरकार के द्वारा किया गया है, इस योजना की मदद से राजस्थान सरकार 50 हाजर रुपये बेटी की देख रेख के लिए वित्तीय मदद देती है । दोस्तों आज कल हमारे समाज में बेटियों को बोझ समझा जाता है, लोगों को इस सोच को बदलने के उद्देश्य से इस योजना को चलाया है । इस योजना के जरिए राज्य की बालिकाओं को शिक्षित और मजबूत बनाना है, दोस्तों आप लोगों को बता दें कि अब तक 15 लाख से ज्यादा लोग इस योजना का लाभ उठा चुके हैं, मुख्यमंत्री राजश्री योजना के अंतर्गत राज्य की बेटियों को शिक्षा हेतु आर्थिक सहायता प्रदान करती है ।

मुख्यमंत्री राजश्री योजना राजस्थान : इस तरीके से करें आवेदन

मुख्यमंत्री राजश्री योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है ?

मुख्यमंत्री राजश्री योजना के मुख्य उद्देश्य की बात करें तो समाज में हो रहे लड़कियों में भेदभाव को रोकना है, और इस योजना की के जरिए राज्य की बेटियों को आर्थिक मदद देना है । इस योजना की मदद से राजस्थान सरकार 50 हाजर रुपये बेटी की देख रेख के लिए वित्तीय मदद देती है, हमारे समाज में बेटियों को बोझ समझा जाता है, लोगों को इस सोच को बदलने के उद्देश्य से इस योजना को चलाया गया है । तो यही इस योजना का मुख्य उद्देश्य है ।

मुख्यमंत्री राजश्री योजना की क्या पात्रता रखी गई है ?

मुख्यमंत्री राजश्री योजना की पात्रताओं की बात करें तो आवेदक कर्ता राजस्थान राज्य का स्थायी मूल निवासी होना चाहिए, इस योजना को भामाशाह कार्ड से लिंक किया गया है ताकि लाभार्ती को लाभ बैंक अकाउंट में दिया जा सके । इस योजना में उन्ही बलिकाओं को पात्र माना जायेगा जिसका जन्म किसी सरकारी हॉस्पिटल या जननी सुरक्षा योजना से पंजीकृत किसी निजी संस्थान में हुआ होना चाहिए । इस योजना की दोनों क़िस्त बलिकाओं के अभिभवकों को दिया जायेगा अगर उनकी तीसरी बेटी हो लेकिन उन्हें इस योजना के  अंतर्गत आगे की किश्ते का लाभ नही प्राप्त होगा । तो ये सभी पात्रताएँ हैं जो इस योजना के अंतर्गत रखी गई है ।

* आवेदक कर्ता राजस्थान राज्य का स्थायी मूल निवासी होना चाहिए.
* योजना को भामाशाह कार्ड से लिंक किया गया है ताकि लाभार्ती को लाभ बैंक अकाउंट में दिया जा सके.
* योजना में उन्ही बलिकाओं को पात्र माना जायेगा जिसका जन्म किसी सरकारी हॉस्पिटल या जननी सुरक्षा योजना से पंजीकृत किसी निजी संस्थान में हुआ होना चाहिए.
* योजना की दोनों क़िस्त बलिकाओं के अभिभवकों को दिया जायेगा अगर उनकी तीसरी बेटी हो लेकिन उन्हें इस योजना के  अंतर्गत आगे की किश्ते का लाभ नही प्राप्त होगा.

मुख्यमंत्री राजश्री योजना का लाभ इन लोगों को मिलेगा ?

इस योजना का लाभ उन्ही बलिकाओं को पात्र माना जायेगा जिसका जन्म किसी सरकारी हॉस्पिटल या जननी सुरक्षा योजना से पंजीकृत किसी निजी संस्थान में हुआ होना चाहिए, और आप लोगों को बता दें कि अभिभावकों को तीसरी बेटी होने पर बालिका को दो क़िस्त का लाभ प्राप्त होगा । इस योजना का लाभ आवेदक के सीधे बैंक अकाउंट में ट्रांसफर की जायेगी ।

मुख्यमंत्री राजश्री योजना के आवेदन हेतु जरूरी दस्तावेज ?

मुख्यमंत्री राजश्री योजना के लिए जरूरी दस्तावेजों की बात करें तो इसमे आवेदक कर्ता बालिका का आधार कार्ड, मूल निवास प्रमाण पत्र, जन्म प्रमाण पत्र, भामाशाह कार्ड, जन आधार कार्ड, बैंक खाता पासबुक, बालिका का फोटो । तो ये सभी दस्तावेज हैं जो आपके पास होने चाहिए ।

* आधार कार्ड.
* मूल निवास प्रमाण पत्र.
* जन्म प्रमाण पत्र.
* भामाशाह कार्ड.
* जन आधार कार्ड.
* बैंक खाता पासबुक.
* बालिका का फोटो.

मुख्यमंत्री राजश्री योजना के लिए ऐसे करें आवेदन ?

दोस्तों अगर आप मुख्यमंत्री राजश्री योजना के लिए आवेदन करना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको सरकारी हॉस्पिटल या फिर JSY पंजीकृत चिकित्सा संस्थान से राब्ता करना होगा । दोस्तों इसके अलावा आप तालुका स्वास्थ्य अधिकारी, जिला परिषद, ग्राम पंचायत, समाहरणालय कार्यालय से भी राब्ता करके लाभ लिया जा सकता है ।

हेल्पलाइन नंबर ?

दोस्तों अगर आवेदन करते समय किसी भी प्रकार की दिक्कत आती है या फिर इस योजना से समन्धित किसी भी प्रकार की जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं, तो आप इस हेल्पलाइन नंबर पर => 1800-180 6127 फ़ोन करके सहायता ले सकते हैं ।

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