प्रधानमंत्री कर्म योगी मानधन योजना : आवेदन ऐसे करें, लाभ, पात्रता । PM Karam Yogi Mandhan Yojana 

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हेलो दोस्तों आज हम आप लोगों को प्रधानमंत्री कर्म योगी मानधन योजना के बारे में बताने वाले हैं, यदि आप इस योजना के तहत लाभ उठाना चाहते हैं और आप जानना चाहते हैं की, प्रधानमंत्री कर्म योगी मानधन योजना क्या है, इस योजना का क्या उद्देश्य है, प्रधानमंत्री कर्म योगी मानधन योजना की क्या पात्रता रखी गई है और इस योजना से क्या लाभ है और यदि आप इस योजना का आवेदन करना चाहते हैं तो इसके लिए क्या क्या दस्तावेज लगेगा और प्रधानमंत्री कर्म योगी मानधन योजना का आवेदन कैसे करें, सारी जानकारी हम आप लोगों को बताने वाले हैं तो चलिए अब जान लेते हैं ।

प्रधानमंत्री कर्म योगी मानधन योजना क्या है ?

प्रधानमंत्री कर्म योगी मानधन योजना का आरंभ केंद्र सरकार के द्वारा किया गया है । यह एक पेंशन योजना है, 5 जुलाई 2019 को केंद्रीय बजट की अवधि में तत्कालीन वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के द्वारा योजना की घोषणा की गई । प्रधानमंत्री कर्म योगी मानधन योजना में देश के छोटे-मोटे दुकानदार या व्यापारी जो GST के अंतर्गत पंजीकृत है और उनका सालभर का टर्नओवर 1.5 करोड़ तक है तो उनको इस योजना के अंतर्गत लाभार्थी माना जायेगा । प्रधानमंत्री कर्म योगी मानधन योजना के माध्यम से व्यपारियों को 60 वर्ष की उम्र के बाद उन्हें 3 हज़ार की राशि पेंशन के रूप में हर महीने दी जायेगी । लेकिन इसके लिए सबसे पहले आपको अपनी उम्र के हिसाब से हर महीने प्रीमियम जमा करना पड़ेगा । प्रीमियम देने के बाद आपके अकाउंट में पेंशन के रूप में भेजी जायेगी । प्रधानमंत्री कर्म योगी मानधन योजना का आवेदन करने के लिए आवेदक की उम्र 18 से 40 वर्ष तक होनी चाहिए ।

प्रधानमंत्री कर्म योगी मानधन योजना : आवेदन ऐसे करें, लाभ, पात्रता

* योजना का आरंभ केंद्र सरकार के द्वारा किया गया है.
* यह एक पेंशन योजना है, 5 जुलाई 2019 को केंद्रीय बजट की अवधि में तत्कालीन वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के द्वारा योजना की घोषणा की गई.
* योजना में देश के छोटे-मोटे दुकानदार या व्यापारी जो GST के अंतर्गत पंजीकृत है और उनका सालभर का टर्नओवर 1.5 करोड़ तक है तो उनको इस योजना के अंतर्गत लाभार्थी माना जायेगा.
* योजना के माध्यम से व्यपारियों को 60 वर्ष की उम्र के बाद उन्हें 3 हज़ार की राशि पेंशन के रूप में हर महीने दी जायेगी.
* लेकिन इसके लिए सबसे पहले आपको अपनी उम्र के हिसाब से हर महीने प्रीमियम जमा करना पड़ेगा । प्रीमियम देने के बाद आपके अकाउंट में पेंशन के रूप में भेजी जायेगी.
* योजना का आवेदन करने के लिए आवेदक की उम्र 18 से 40 वर्ष तक होनी चाहिए.

प्रधानमंत्री कर्म योगी मानधन योजना का क्या उद्देश्य है ?

प्रधानमंत्री कर्म योगी मानधन योजना का मुख्य उद्देश्य की बात करें तो देश मे बहुत से लोग ऐसे हैं जो छोटे स्तर पर अपना व्यवसाय कर रहे हैं और उनका खर्चा सही से नही चल पाता है । जब वे बूढ़े हो जाते हैं और उनमें काम करने की क्षमता भी नही होते, जिसके कारण उनके पास पैसों की और ज्यादा दिक्कत हो जाती है और परिवार को चलाने में असमर्थ होते हैं । तो इसी को देखते हुए केंद्र सरकार ने इस योजना का आरंभ किया है और इस योजना के माध्यम से व्यपारियों को 60 वर्ष की उम्र के बाद उन्हें 3 हज़ार की राशि पेंशन के रूप में हर महीने दी जायेगी ताकि बुजुर्ग लोगों को अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए किसी और पर निर्भर ना रहना पड़े । प्रधानमंत्री कर्म योगी मानधन योजना की मदद से छोटे-मोटे कारोबारियों को मजबूत बनाना है, तो यही इस योजना का मुख्य उद्देश्य रखा गया है ।

* योजना का मुख्य उद्देश्य देश मे बहुत से लोग ऐसे हैं जो छोटे स्तर पर अपना व्यवसाय कर रहे हैं और उनका खर्चा सही से नही चल पाता है, तो उन्ही लोगों के लिए इस योजना के माध्यम से व्यपारियों को 60 वर्ष की उम्र के बाद उन्हें 3 हज़ार की राशि पेंशन के रूप में हर महीने दी जायेगी.
* ताकि बुजुर्ग लोगों को अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए किसी और पर निर्भर ना रहना पड़े.
* योजना की मदद से छोटे-मोटे कारोबारियों को मजबूत बनाना है.

प्रधानमंत्री कर्म योगी मानधन योजना की क्या पात्रता रखी गई है ?

प्रधानमंत्री कर्म योगी मानधन योजना की पात्रताओं की बात करें तो योजना के अंतर्गत छोटे-मोटे कारोबारी पात्र होंगे, बड़े पैमाने पर काम करने वाले व्यपारी योजना के पात्र नहीं होंगे । कारोबारियों और व्यपारियों की आयु 18 से 40 वर्ष तक होनी चाहिए । आवेदक कर्ता की सालभर की कमाई 1.50 लाख तक होनी चाहिए, यदि आवेदक किसी और सरकारी पेंशन का लाभ ले रहा है तो वो इस योजना का पात्र नही माना जायेगा और अगर आप आयकर देते हैं तो भी इस योजना के पात्र नहीं होंगे । तो ये सभी पात्रताएँ है जो इस योजना के अंतर्गत रखी गई है ।

* योजना के अंतर्गत छोटे-मोटे कारोबारी पात्र होंगे, बड़े पैमाने पर काम करने वाले व्यपारी योजना के पात्र नहीं होंगे.
* कारोबारियों और व्यपारियों की आयु 18 से 40 वर्ष तक होनी चाहिए.
* आवेदक कर्ता की सालभर की कमाई 1.50 लाख तक होनी चाहिए, यदि आवेदक किसी और सरकारी पेंशन का लाभ ले रहा है तो वो इस योजना का पात्र नही माना जायेगा.
* अगर आप आयकर देते हैं तो भी इस योजना के पात्र नहीं होंगे.

प्रधानमंत्री कर्म योगी मानधन योजना से क्या क्या लाभ है ?

प्रधानमंत्री कर्म योगी मानधन योजना की लाभ की बात करें तो योजना के माध्यम से व्यपारियों को 60 वर्ष की उम्र के बाद उन्हें 3 हज़ार की राशि पेंशन के रूप में हर महीने दी जायेगी, इस योजना से मिलने वाली पेंशन की धन राशि सीधे आपके खाते में दी जायेगी । प्रधानमंत्री कर्म योगी मानधन योजना का लाभ सिर्फ छोटे-मोटे कारोबारियों को दिया जायेगा, आपको जो प्रीमियम देना होगा उसका आधा भुगतान केंद्र सरकार के द्वारा दिया जायेगा और प्रीमियम की राशि आपके बैंक खाते से ऑटोमेटिक कट जायेगी, यदि आवेदक की किसी वजह से मृत्यु हो जाती है तो जो धन राशि है उसके पत्नी को हर महीने दी जायेगी । तो ये सभी लाभ है जो इस योजना के अंतर्गत दिए जाते हैं ।

* योजना के माध्यम से व्यपारियों को 60 वर्ष की उम्र के बाद उन्हें 3 हज़ार की राशि पेंशन के रूप में हर महीने दी जायेगी.
* योजना से मिलने वाली पेंशन की धन राशि सीधे आपके खाते में दी जायेगी.
* योजना का लाभ सिर्फ छोटे-मोटे कारोबारियों को दिया जायेगा.
* आपको जो प्रीमियम देना होगा उसका आधा भुगतान केंद्र सरकार के द्वारा दिया जायेगा और प्रीमियम की राशि आपके बैंक खाते से ऑटोमेटिक कट जायेगी.
* आवेदक की किसी वजह से मृत्यु हो जाती है तो जो धन राशि है उसके पत्नी को हर महीने दी जायेगी.

प्रधानमंत्री कर्म योगी मानधन योजना का आवेदन करने के लिए क्या क्या दस्तावेज लगेगा ?

प्रधानमंत्री कर्म योगी मानधन योजना के दस्तावेजों की बात करें तो इसमें आवेदक का आधार कार्ड, GST नंबर, बैंक खाता पासबुक जो आधार कार्ड से लिंक हो, पासपोर्ट साइज फ़ोटो । तो ये सभी दस्तावेज हैं जो आपको इस योजना के अंतर्गत दिए जायेंगे ।

* आधार कार्ड.
* GST नंबर.
* बैंक खाता पासबुक जो आधार कार्ड से लिंक हो.
* पासपोर्ट साइज फ़ोटो.

प्रधानमंत्री कर्म योगी मानधन योजना का आवेदन प्रक्रिया ?

दोस्तों अगर आप प्रधानमंत्री कर्म योगी मानधन योजना का आवेदन करना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको अपने नजदीकी CSC केंद्र सेवा केंद्र अपने सभी जरूरी दस्तावेजों को लेकर जाना होगा । उसके बाद आपको इन सभी दस्तावेजों को केंद्र अधिकारी को देना होगा, उसके बाद केंद्र अधिकारी के द्वारा आपका ऑनलाइन फॉर्म भरा जायेगा । ये सब करने के बाद प्रबंधक द्वारा आपको एक प्रति प्रमाण दिया जायेगा जिसे आपको अच्छे से सम्भालकर भविष्य के लिए रख लेना है । उसके बाद आपको CSC संचालक को आवेदन शुल्क दे देना है । तो इस तरीके से इस योजना के लिए आवेदन होगा ।

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