हैलो दोस्तों आज हम आप लोगों को PM Laghu Vyapari Maandhan Pension Yojana के बारे में बताने वाले हैं इस पेंशन योजना का लाभ कैसे लें और ये किन लोगों को दी जायेगी । इस पेंशन योजना के लिए आवेदन कैसे करें, इसके बारे में सारी जानकारी जानेंगे, तो चलिए जान लेते हैं । केंद्र सरकार के द्वारा भारत के नागरिकों के लिए बुढ़ापे में हिफाजत करने के लिए राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली यानी राष्ट्रीय पेंशन योजना शुरू की गई है । इस योजना के अंतर्गत छोटे मोटे व्यापारियों को 60 साल की उम्र के बाद 3 हजार रुपये की मासिक पेंशन दिया जायेगा, और इस योजना के तहत भारत देश के 5 करोड़ से अधिक दुकानदारों को इस योजना का लाभ दिया जायेगा ।अगर लाभर्ती की मृत्यु हो जाती है तो यह पेंशन उसके पत्नी या फिर पति पेंशन का 50 % प्रतिशत प्राप्त करने का हकदार हैं ।
इस पेंशन योजना की विशेषताएं क्या है ?
इस पेंशन योजना की विशेषताओं की बात करें तो इसमे लाभर्ती को कम से कम 3 हजार रुपये की पेंशन हर महीने दी जायेगी और यह पेंशन बुढ़ापे में यानी 60 वर्ष के बाद दी जायेगी जिससे बुजुर्ग लोग अपनी जरूरियात को पूरा कर सकें । राष्ट्रीय पेंशन योजना NPS इस योजना के माध्यम उम्र के लाभर्ती को 18 से 40 वर्ष तक 55 रुपये से 200 के अनुसार 60 वर्ष की उम्र तक मासिक अंशदान करना होगा और जब आवेदक की उम्र 60 वर्ष हो जाएगी तब उसके बाद ही राष्ट्रीय पेंशन योजना के तहत मिलने वाली धन राशि लाभर्ती के बैंक खाते में जमा की जाएगी । इस योजना से मिलने वाली राशि लाभर्ती के सीधे बैंक खाते में ट्रांसफर की जायेगी । इस योजना का लाभ छोटे मोटे कारोबारियों और व्यापारियों को बिना किसी भेद भाव के मिलेगा । तो इस योजना की यही सब विशेषताएं है ।
लाभर्ती के मृत्यु के बाद पेंशन की राशि किसे दी जाएगी ?
अगर इस योजना का लाभ लेने वाले कि किसी कारण से मृत्यु हो जाती है तो यह पेंशन उसके पत्नी या फिर पति को 50 % प्रतिशत राशि पाने के हकदार होंगे । क्योंकि यह पेंशन सिर्फ पति और पत्नी पर लागू होती है, और यह पेंशन 60 वर्ष की उम्र के बाद ही मिलेगी ।
आवेदन के लिए जरुरी दस्तावेज ?
* आधार कार्ड.
* बैंक खाता पासबुक.
इस योजना के लिए आवेदन करने की प्रक्रिया ?
इस योजना के लिए अगर आप आवेदन करना चाहते हैं तो सबसे पहले इस योजना के हिस्सेदार लाभर्ती को अपने करीबी कॉमन सर्विस सेंटर पर जाना होगा, उसके बाद आपको VLE को अपना आधार कार्ड देना है उसके बाद VLE आधार कार्ड के अनुसार नाम, आधार कार्ड नंबर, जन्म तिथि, आधार कार्ड फिंगरप्रिंट के जरिए प्रमाणिकरण लिया जायेगा । उसके बाद VLE के लाभर्ती का ऑनलाइन पंजीकरण किया जायेगा इसके लिए आवेदक से कुछ जानकारी मांगी जायेगी जैसे बैंक खाता, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर, GSTIN नंबर सालाना कारोबार, नामांकित जानकारी । उसके बाद आवेदक को स्वा-सत्यापन पत्र भी देना होगा, महीने भर का अंशदान रकम ग्राहक की उम्र के आधार पर सिस्टम द्वारा अपने आप हो जायेगा । उसके बाद आवेदक VLE को अपने पहले योगदान की रकम नगद के रूप में देनी होगी । इन सब जानकारीयों को भरने के बाद ऑटो डेबिट मैंडेट फॉर्म आवेदक को CSC VLE द्वारा दिया जायेगा, उसके बाद आवेदक को हस्ताक्षर करना होगा । इसके बाद इस फॉर्म को हस्ताक्षर करने के बाद CSC VLE के जरिये अपलोड किया जायेगा, ये सब प्रक्रिया करने के बाद एक यूनिक व्यपारी पेंशन अकाउंट (UPAN) जेनरेट होगा और प्रिंट के जरिए CSC VLE मर्चेंट कार्ड भी दिया जाएगा ।
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Mera khathe pr nahi aaya hai
मेरे भी खाते में नहीं आए अभी
Mere khate me abhi nahi aaya