प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना : फायदा, उद्देश्य, रजिस्ट्रेशन प्रकिया । PM Shram Yogi Maandhan Scheme

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हेलो दोस्तों आज हम आप लोगों को प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना के बारे में बताने वाले हैं, की क्या है प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना इसका उद्देश्य क्या है, प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना की पत्रता क्या रखी गई है और इस योजन से क्या फायदा है और इसमें क्या क्या दस्तावेज लगेगा और इसके लिए आवेदन कैसे करें सारी जानकारी हम आप लोगों को बताएंगे तो चलिए अब जान लेते हैं ।

प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना क्या है ?

प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना केंद्र सरकार द्वारा चलाई गई योजनाओं में से एक है । इस योजना को 15 फरवरी 2019 को शुरू किया गया था । प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना के माध्यम से देश मे कम पैसे कमाने वाले यानी जिनकी महीने की आमदनी ₹ 15000 रुपये या इससे कम है । उनके लिए ये योजना चलाई गई थी । प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना असंगठित क्षेत्र में काम कर रहे लोगों के लिए एक पेंशन योजना है,  इस योजना के अंतर्गत 60 साल के बाद कामगरों को कम से कम 3 हजार रुपये बतौर पेंशन मिलती है । प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना का फायदा असंगठित क्षेत्र के मजदूर जैसे – मोची, दर्जी, घरों में काम करने वाले, भट्टा में काम करने वाले, मजदूर, रिक्शा चालक, ड्राइवर आदि लोग इस योजना का फायदा उठा सकते हैं ।

प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना : फायदा, उद्देश्य, रजिस्ट्रेशन प्रकिया ।

* प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना केंद्र सरकार द्वारा चलाई गई थी.
* योजना को 15 फरवरी 2019 को शुरू किया गया था.
* योजना के माध्यम से देश मे कम पैसे कमाने वाले यानी जिनकी महीने की आमदनी ₹ 15000 रुपये या इससे कम है, उनके लिए ये योजना चलाई गई थी.
* योजना असंगठित क्षेत्र में काम कर रहे लोगों के लिए एक पेंशन योजना है.
* योजना के अंतर्गत 60 साल के बाद कामगरों को कम से कम 3 हजार रुपये बतौर पेंशन मिलती है.
* योजना का फायदा असंगठित क्षेत्र के मजदूर जैसे – मोची, दर्जी, घरों में काम करने वाले, भट्टा में काम करने वाले, मजदूर, रिक्शा चालक, ड्राइवर आदि उठा सकते हैं.

प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना का उद्देश्य क्या है ?

प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना का उद्देश्य असंगठित क्षेत्रो के मजदूरों को 60 साल की उम्र के बाद ₹ 3000 रुपये की पेंशन धनराशि प्रदान करना है तथा इस योजना के ज़रिये से मिलने वाली धनराशि से श्रमिक अपनी आर्थिक ज़रूरतों को आसानी से पूरा कर सके । प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना की मदद से श्रमिकों को आत्मनिर्भर और मजबूत बनाना है ।

* योजना का उद्देश्य असंगठित क्षेत्रो के मजदूरों को 60 साल की उम्र के बाद ₹ 3000 रुपये की पेंशन धनराशि प्रदान करना है.
* योजना के ज़रिये से मिलने वाली धनराशि से श्रमिक अपनी आर्थिक ज़रूरतों को आसानी से पूरा कर सके.
* योजना की मदद से श्रमिकों को आत्मनिर्भर और मजबूत बनाना है.

प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना से फायदा ?

प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना का फायदा असंगठित क्षेत्र के मजदूर जैसे – मोची, दर्जी, घरों में काम करने वाले, भट्टा में काम करने वाले, मजदूर, रिक्शा चालक, ड्राइवर आदि लोगों को दिया जायेगा और इस योजना अंतर्गत मजदूरों को 60 साल की उम्र के बाद हर महीने ₹ 3000 रुपये की पेंशन धनराशि प्रदान करना है अगर आवेदक की मृत्यु हो जाती है तो पेंशन की आधी धनराशि यानी ₹ 1500 रुपये उसकी पत्नी को आजीवन मिलेगा । सरकार द्वारा दी जाने वाली धनराशि लाभर्ती के सीधे बैंक खाते में जायेगी ।

* योजना का फायदा असंगठित क्षेत्र के मजदूर जैसे – मोची, दर्जी, घरों में काम करने वाले, भट्टा में काम करने वाले, मजदूर, रिक्शा चालक, ड्राइवर आदि लोगों को दिया जायेगा.
* योजना अंतर्गत मजदूरों को 60 साल की उम्र के बाद हर महीने ₹ 3000 रुपये की पेंशन धनराशि प्रदान करना है.
* आवेदक की मृत्यु हो जाती है तो पेंशन की आधी धनराशि यानी ₹ 1500 रुपये उसकी पत्नी को आजीवन मिलेगा.
* सरकार द्वारा दी जाने वाली धनराशि लाभर्ती के सीधे बैंक खाते में जायेगी.

प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना का लाभ किन्हें नहीं मिलेगा ?

जो लोग आयकर का भुगतान करते हैं और राष्ट्रीय पेंशन योजना के लोग, संगठित क्षेत्र में काम करने वाले और कर्मचारी भविष्य निधि के सदस्य और राज्य कर्मचारी बीमा निगम के लोग इन लोगों को प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना का लाभ नही मिलेगा ।

हर महीने कितने रुपये जमा करने होंगे ?

यदि कोई व्यक्ति 18 वर्ष की उम्र से इस स्कीम को शुरू करता है । तो उसे हर महीने 55 रुपये जमा करना होता है । 29 वर्ष की उम्र वाले को 100 रुपये और जो व्यक्ति 40 वर्ष की उम्र में ये स्कीम शुरू करता है उसे हर महीने 200 रुपये जमा करना होगा ।

प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना की पात्रता क्या रखी गई है ?

आवेदन करने वाले व्यक्ति के पास आधार कार्ड और सेविंग बैंक अकाउंट होना जरूरी है । व्यक्ति की उम्र 18 साल से कम और 40 साल से ज्यादा नहीं होनी चाहिए और असंगठित क्षेत्रो के श्रमिकों की महीने की आमदनी 15000 रूपये से कम हो लेकिन ज्यादा नहीं होनी चाहिए । आवेदक कर दाता या इनकम टैक्स पेयर्स नहीं होना चाहिए ।

* आवेदक के पास आधार कार्ड और सेविंग बैंक अकाउंट होना जरूरी है.
* व्यक्ति की उम्र 18 साल से कम और 40 साल से ज्यादा नहीं होनी चाहिए.
* असंगठित क्षेत्रो के श्रमिकों की महीने की आमदनी 15000 रूपये से कम हो लेकिन ज्यादा नहीं होनी चाहिए.
* आवेदक कर दाता या इनकम टैक्स पेयर्स नहीं होना चाहिए.

प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना में लगने वाले दस्तावेज ?

प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना में लगने वाले दस्तावेज इसमें आपको आधार कार्ड, बैंक खाता पासबुक, मोबाइल नंबर, पहचान पत्र, पत्र व्यवहार का पत्र, पासपोर्ट साइज फ़ोटो ।

* आधार कार्ड.

* बैंक पासबुक.

* पहचान पत्र.

* मोबाइल नंबर.

* पत्र व्यवहार का पत्र.

* पासपोर्ट साइज फ़ोटो.

प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया ?

प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना रजिस्ट्रेशन करना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको इस योजना की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा । उसके बाद मुख्य पृष्टि खुलकर आयेगा अब आपको Click here to apply now पर क्लिक करना होगा ।


अब Click here to apply now के ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद आपके सामने एक नया पेज खुलकर आयेगा ।


इस पृष्टि पर आपको Self Enrollment का ऑप्शन दिखेगा उसपर आपको क्लिक करना होगा । उसके बाद आपको अपना मोबाइल नंबर डालकर Proceed के बटन पर क्लिक करना होगा । उसके बाद आपको अपना नाम, ईमेल आईडी, कैप्चा कोड दर्ज करके जनरेट OTP पर क्लिक करना होगा । अब आपको OTP डालकर सत्यापित करें के बटन पर क्लिक करना होगा । उसके बाद  आपको बाकी आवेदन फॉर्म भरना होगा और JPEG फॉर्म में आवश्यक दस्तावेज अपलोड करना होगा । फिर अच्छे से जाँच कर आवेदन पत्र जमा करना होगा । उसके बाद प्रिंट आउट निकाल कर सुरक्षित कर लेना है ।

टोल फ्री नंबर से जानकारी लें ?

सरकार ने योजना के लिए श्रम विभाग के कार्यालय, एलआईसी, ईपीएफओ, को श्रमिक सुविधा केंद्र बनाया गया है । इन दफ्तरों में जाकर श्रमिक योजना की जानकारी ले सकते हैं । श्रम विभाग योजना का प्रचार-प्रसार भी करेगा । इसके लिए शिविर लगाए जाएंगे । सरकार ने इस योजना के लिए 18002676888 टोल फ्री नंबर जारी किया है । अगर आवेदन करते समय किसी भी प्रकार की दिक्कत आती है या किसी कारण से पेंशन नही मिल पाती है तो आप इस टोल फ्री नंबर पर फोन करके सहायता ले सकते हैं ।

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