भामाशाह पशु बीमा योजना राजस्थान : ऐसे करें ऑनलाइन आवेदन, हेल्पलाइन नंबर ।

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हैलो दोस्तों आज हम आप लोगों को भामाशाह पशु बीमा योजना के बारे में बताने वाले हैं, अगर आप इस योजना के अंतर्गत लाभ उठाना चाहते हैं और आप जानना चाहते हैं की, भामाशाह पशु बीमा योजना क्या है, भामाशाह पशु बीमा योजना के क्या क्या लाभ हैं और इस योजना की क्या पात्रता रखी गई है और यदि आप भामाशाह पशु बीमा योजना के लिए आवेदन करना चाहते हैं तो आवेदन करने के लिए क्या क्या दस्तावेज लगेगा और भामाशाह पशु बीमा योजना का ऑनलाइन आवेदन कैसे करें, सारी जानकारी हम आप लोगों को बताने वाले हैं तो चलिए अब जान लेते हैं ।

भामाशाह पशु बीमा योजना क्या है ?

भामाशाह पशु बीमा योजना का आरंभ राजस्थान सरकार ने किसान भाइयों के लिए किया गया है, राजस्थान राज्य के जो किसान पशुपालन करते हैं उन्हें आर्थिक मदद दिया जायेगा । इस योजना के तहत राज्य सरकार के द्वार पशुओं का बीमा करने पर अनुदान दिया जाता है, इस योजना का लाभ लेने के लिए आवेदक कर्ता किसान भाई के पास भामाशाह कार्ड होना जरूरी है । अगर किसान भाई इस योजना के अंतर्गत अपने पशुओं का बीमा कराते हैं तो उन्हें पशुओं की मृत्यु होने पर उन्हें आर्थिक मदद दी जायेगी । भामाशाह पशु बीमा योजना में गाय, भैंस, बकरी, खच्चर, घोड़ा आदि जानवरों का बीमा किया जाता है, दोस्तों इस योजना को राजस्थान सरकार के जरिए चलाया जा रहा है और भारत सरकार के द्वारा सहयोग किया जा रहा है ।

भामाशाह पशु बीमा योजना राजस्थान : ऐसे करें ऑनलाइन आवेदन

भामाशाह पशु बीमा योजना के क्या क्या लाभ हैं ?

भामाशाह पशु बीमा योजना के लाभ की बात करें तो इस योजना में SC,ST और BPL कार्ड के लोगों को भैंस का बीमा करने पर 413 रुपये का प्रीमियम देना होगा और इसमे आपको 50 हजार रुपये का बीमा कवर प्रदान किया जायेगा । गाय का बीमा कराने पर 330 रुपये की प्रीमियम राशि भरनी होगी और इसमें 40 हजार रुपये का बीमा कवर मिलेगा, और इसके साथ साथ भैंस का 3 साल का बीमा के लिए 1050 रुपये की प्रीमियम देनी होगी और गाय का 3 साल का बीमा के लिए 14 साल 1402 रुपये में किया जायेगा । इस योजना के अंतर्गत बीमा हुए पशु की मृत्यु होने की स्थिति में बीमा कंपनी के कार्यालय नंबर पर किसान भाइयों को सूचना देना होगा, उसके बाद मृत पशु का सर्वे किया जायेगा । उसके बाद आपको लाभ प्राप्त होगा, और पशु का पोस्टमार्टम भी होगा और मृत पशु की फ़ोटो लेने की जरूरत पड़ेगी ।

* योजना में SC,ST और BPL कार्ड के लोगों को भैंस का बीमा करने पर 413 रुपये का प्रीमियम देना होगा और इसमे आपको 50 हजार रुपये का बीमा कवर प्रदान किया जायेगा.
* गाय का बीमा कराने पर 330 रुपये की प्रीमियम राशि भरनी होगी और इसमें 40 हजार रुपये का बीमा कवर मिलेगा.
* इसके साथ साथ भैंस का 3 साल का बीमा के लिए 1050 रुपये की प्रीमियम देनी होगी और गाय का 3 साल का बीमा के लिए 14 साल 1402 रुपये में किया जायेगा.
* योजना के अंतर्गत बीमा हुए पशु की मृत्यु होने की स्थिति में बीमा कंपनी के कार्यालय नंबर पर किसान भाइयों को सूचना देना होगा, उसके बाद मृत पशु का सर्वे किया जायेगा । उसके बाद आपको लाभ प्राप्त होगा.

भामाशाह पशु बीमा योजना की क्या पात्रता रखी गई है ?

भामाशाह पशु बीमा योजना की पात्रताओं की बात करें तो महात्मा गांधी नेशनल रूलर रोजगार गारंटी एक्ट 2005 के अंतर्गत आने वाले परिवार ही इस योजना के पात्र होंगे । इस योजना में उन्ही को पात्र माना जायेगा जिनके पास भामाशाह कार्ड होगा, और अनुसूचित जनजाति और अनुसूचित जाति के पात्रों को इस योजना में 80 प्रतिशत तक का अनुवाद मिलेगा । तो ये सभी पात्रताएँ है जो इस योजना के अंतर्गत रखी गई है ।

* महात्मा गांधी नेशनल रूलर रोजगार गारंटी एक्ट 2005 के अंतर्गत आने वाले परिवार ही इस योजना के पात्र होंगे.
* योजना में उन्ही को पात्र माना जायेगा जिनके पास भामाशाह कार्ड होगा, और अनुसूचित जनजाति और अनुसूचित जाति के पात्रों को इस योजना में 80 प्रतिशत तक का अनुवाद मिलेगा.

भामाशाह पशु बीमा योजना का आवेदन हेतु क्या क्या दस्तावेज लगेंगे ?

भामाशाह पशु बीमा योजना के लिए जरूरी दस्तावेजों की बात करें तो आवेदक कर्ता का आधार कार्ड, भामाशाह कार्ड, अनुसूचित जनजाति और अनुसूचित जाति के लोगों का जाती प्रमाण पत्र, पशु के कान में टैग सहित नवीनतम, BPL कार्ड, बैंक खाता पासबुक । तो ये सभी दस्तावेज हैं जो आपके पास होने चाहिए ।

* आधार कार्ड.
* भामाशाह कार्ड.
* अनुसूचित जनजाति और अनुसूचित जाति के लोगों का जाती प्रमाण पत्र.
* पशु के कान में टैग सहित नवीनतम.
* BPL कार्ड.
* बैंक खाता पासबुक.

भामाशाह पशु बीमा योजना का ऐसे करें ऑनलाइन आवेदन ?

दोस्तों अगर आप भामाशाह पशु बीमा योजना का ऑनलाइन आवेदन करना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको विभाग की अधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा, भामाशाह पशु बीमा योजना का आवेदन फॉर्म को डाउनलोड करना होगा । अब आपको इस फॉर्म में पूछी गई सभी जानकारियों को ध्यानपूर्वक भरना होगा, और जरूरी दस्तावेजों को अटैच करना होगा । ये सब को करने के बाद आपको इस फ़ॉर्म को अपने करीबी पशु चिकित्सा अधिकारी के पास जाकर जमा करना होगा, उसके बाद पशुओं का बीमा किया जायेगा । तो इस तरीके से आप इस योजना के लिए आवेदन कर पाएंगे ।

हेल्पलाइन नंबर ?

दोस्तों अगर आवेदन करते समय किसी भी प्रकार की दिक्कत आती है या फिर इस योजना से समन्धित किसी भी प्रकार की जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं, तो आप इस हेल्पलाइन नंबर पर => 0141-2731710 फ़ोन करके सहायता ले सकते हैं ।

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