हैलो दोस्तों आज हम आप लोगों को राजस्थान मुख्यमंत्री कन्यादान योजना के बारे में बताएंगे, अगर आप इस योजना के अंतर्गत लाभ उठाना चाहते हैं और आप जानना चाहते हैं कि राजस्थान मुख्यमंत्री कन्यादान योजना क्या है, इस योजना का उद्देश्य क्या है और इसका लाभ क्या है । राजस्थान मुख्यमंत्री कन्यादान योजना की पात्रता और दस्तावेज क्या हैं, और अगर आप इस योजना के लिए आवेदन करना चाहते हैं तो कैसे करें सारी जानकारी हम आप लोगों को बतायेंगे, तो चलिए अब जान लेते हैं ।
राजस्थान मुख्यमंत्री कन्यादान योजना क्या है ?
राजस्थान मुख्यमंत्री कन्यादान योजना का आरम्भ राजस्थान सरकार के द्वारा किया गया है, दोस्तों आज भी देश में बहुत से लोग ऐसे हैं जिनकी आर्थिक स्थिति काफी खराब होती है और अगर उनके परिवार में बेटी है तो उन्हें अपनी बेटियों की शादी करने के लिए काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है इसीलिए देश की सरकार की ओर से बेटियों के लिए और उन्हें आत्मनिर्भर बनाने के लिए कई योजनाएं चलाई जाती है । इसी में राजस्थान सरकार ने राज्य की बेटियों के हित में राजस्थान मुख्यमंत्री कन्यादान योजना को शुरू किया गया है, इस योजना की मदद से बेटियों की शादी के लिए राज्य सरकार आर्थिक मदद के रूप में वित्तीय राशि देती है । राजस्थान मुख्यमंत्री कन्यादान योजना में राज्य में जो गरीब हैं जिनके पास कमाने का कोई जरिया नही है और वे लोग गरीबी रेखा से नीचे अपना जीवन यापन करते हैं या किसी विधवा महिला की बेटी हो तो उन सभी परिवार की बेटियों को उनकी शादी के लिए सरकार 31 हजार से लेकर 51 हजार रुपये तक कि आर्थिक मदद की धनराशि उनके बैंक अकाउंट में भेजी जाती है । इस योजना का लाभ परिवार के दो बेटियों को दिया जाता है, इस योजना का कार्य का रिव्यु जिला स्तर पर जिला कलेक्टर द्वारा किया जायेगा और हम आप लोगों को बता दें कि इसकी मॉनिटरिंग के लिए समिति गठन किया जायेगा, मॉनिटरिंग समिति के जरिए राज्य के हर एक जिले में इस योजना का मॉनिटरिंग किया जाएगा ।
राजस्थान मुख्यमंत्री कन्यादान योजना का क्या उद्देश्य है ?
राजस्थान मुख्यमंत्री कन्यादान योजना के मुख्य उद्देश्य की बात करें तो योजना की मदद से बेटियों की शादी के लिए राज्य सरकार आर्थिक मदद के रूप में वित्तीय राशि देती है, दोस्तों बहुत से गरीब परिवार ऐसे हैं जिनकी आर्थिक स्थिति काफी खराब होती है और अगर उनके परिवार में बेटी है तो उन्हें अपनी बेटियों की शादी करने के लिए काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है इसीलिए राज्य सरकार की ओर से राजस्थान मुख्यमंत्री कन्यादान योजना का आरम्भ किया गया है । ताकि गरीब परिवार को अपनी बेटियों की शादी के लिए किसी और पर निर्भर ना रहना पड़े, इस योजना की मदद से राज्य की गरीब परिवार की बेटियों को आर्थिक मदद देना है जिससे उनके जीवन स्तर में सुधार आ सके । तो यही इस योजना का मुख्य उद्देश्य है ।
राजस्थान मुख्यमंत्री कन्यादान योजना के क्या क्या लाभ हैं ?
राजस्थान मुख्यमंत्री कन्यादान योजना के लाभ की बात करें तो इस योजना का लाभ राज्य के गरीब परिवार की बेटियों को जो गरीबी रेखा से नीचे जीवन गुजारते हैं उनकी शादी के लिए आर्थिक मदद दिया जायेगा । इस योजना में आवेदक कर्ता ग्रामीण क्षेत्र से हो या फिर शहर से हो इस योजना का आवेदन जिला अधिकारी को प्रस्तुत करवाना आवश्यक है, इस योजना में बेटियों को उनकी शादी के लिए सरकार 31 हजार से लेकर 51 हजार रुपये तक कि आर्थिक मदद की धनराशि उनके बैंक अकाउंट में भेजी जाती है । राजस्थान मुख्यमंत्री कन्यादान योजना का लाभ लेने के लिए एक निर्धारित फॉर्मेट में आवेदन फॉर्म को जमा करना होगा, इस योजना का लाभ परिवार के दो बेटियों को दिया जाता है । तो ये सभी लाभ हैं जो इस योजना के अंतर्गत दिए जाएंगे ।
* योजना का लाभ राज्य के गरीब परिवार की बेटियों को जो गरीबी रेखा से नीचे जीवन गुजारते हैं उनकी शादी के लिए आर्थिक मदद दिया जायेगा.
* योजना में आवेदक कर्ता ग्रामीण क्षेत्र से हो या फिर शहर से हो इस योजना का आवेदन जिला अधिकारी को प्रस्तुत करवाना आवश्यक है.
* योजना में बेटियों को उनकी शादी के लिए सरकार 31 हजार से लेकर 51 हजार रुपये तक कि आर्थिक मदद की धनराशि उनके बैंक अकाउंट में भेजी जाती है.
* योजना का लाभ लेने के लिए एक निर्धारित फॉर्मेट में आवेदन फॉर्म को जमा करना होगा.
* योजना का लाभ परिवार के दो बेटियों को दिया जाता है.
राजस्थान मुख्यमंत्री कन्यादान योजना की क्या पात्रता रखी गई है ?
राजस्थान मुख्यमंत्री कन्यादान योजना के पात्रताओं की बात करें तो आवेदक कर्ता राजस्थान राज्य की स्थायी मूल निवासी होना चाहिए, और आवेदक कर्ता की उम्र 18 से ज्यादा होनी चाहिए तभी इस योजना की पात्र होंगी । इस योजना में परिवार के दो बेटियां ही पात्र होंगी, और इस योजना में BPL कार्ड धारक, आस्था कार्ड धारक, अंत्योदय परिवार ही पात्र होंगे । अगर किसी महिला के पति की मृत्यु हो गई हो तो ऐसी स्थिति में उनकी पत्नी दूसरी शादी नही की होगी तो उस महिला की बेटियों को इस योजना में पात्र माना जायेगा, इस योजना में किसी कन्या के माता या पिता में से किसी एक कि मृत्यु हो गयी हो तो ऐसी स्थिति में उस कन्या को इस योजना में पात्र माना जायेगा । तो ये सभी पात्रताएँ हैं जो इस योजना के अंतर्गत रखी गई है ।
* आवेदक कर्ता राजस्थान राज्य की स्थायी मूल निवासी होना चाहिए.
* आवेदक कर्ता की उम्र 18 से ज्यादा होनी चाहिए तभी इस योजना की पात्र होंगी.
* योजना में परिवार के दो बेटियां ही पात्र होंगी.
* योजना में BPL कार्ड धारक, आस्था कार्ड धारक, अंत्योदय परिवार ही पात्र होंगे.
* अगर किसी महिला के पति की मृत्यु हो गई हो तो ऐसी स्थिति में उनकी पत्नी दूसरी शादी नही की होगी तो उस महिला की बेटियों को इस योजना में पात्र माना जायेगा.
* योजना में किसी कन्या के माता या पिता में से किसी एक कि मृत्यु हो गयी हो तो ऐसी स्थिति में उस कन्या को इस योजना में पात्र माना जायेगा.
राजस्थान मुख्यमंत्री कन्यादान योजना का आवेदन हेतु आवश्यक दस्तावेज ?
राजस्थान मुख्यमंत्री कन्यादान योजना के लिए आवश्यक दस्तावेजों की बात करें तो इसमे आवेदक कर्ता का आधार कार्ड, मूल निवास प्रमाण पत्र, जाती प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र, आयु प्रमाण पत्र, विवाह प्रमाण पत्र, BPL राशन कार्ड, बैंक खाता पासबुक, अंत्योदय राशन कार्ड, पासपोर्ट साइज फ़ोटो, मोबाइल नंबर । तो ये सभी दस्तावेज हैं जो आपके पास होने चाहिए ।
* आधार कार्ड.
* मूल निवास प्रमाण पत्र.
* जाती प्रमाण पत्र.
* आय प्रमाण पत्र.
* आयु प्रमाण पत्र.
* विवाह प्रमाण पत्र.
* BPL राशन कार्ड.
* बैंक खाता पासबुक.
* अंत्योदय राशन कार्ड.
* पासपोर्ट साइज फ़ोटो.
* मोबाइल नंबर.
राजस्थान मुख्यमंत्री कन्यादान योजना का आवेदन करने का तरीका ?
दोस्तों अगर आप राजस्थान मुख्यमंत्री कन्यादान योजना का आवेदन करने के लिए आपको सबसे पहले आपको अपने करीबी ई-मित्र केंद्र में अपने आवश्यक दस्तावेजों को साथ लेकर जाना होगा, उसके बाद आपको संचालक को इस योजना का आवेदन फॉर्म भरने के लिए जानकारी देना है और जरूरी दस्तावेजों को अटैच करना है । उसके बाद आपका फॉर्म संचालक के द्वारा सबमिट किया जाएगा, इसके बाद आपका आवेदन पूरा हो जायेगा अब आपको रेफ्रेंस नंबर दिया जायेगा । इस नंबर के जरिए आप अपने फॉर्म की आवेदन स्थिति ट्रैक कर सकते हैं ।