इस योजना के ज़रिये श्रमिक नागरिकों के पास होंगे पक्के घर, ऐसे करें आवेदन । Rajasthan Nirman Shramik Sulabh Awas Yojana

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हैलो दोस्तों, आज हम आप लोगों को राजस्थान निर्माण श्रमिक सुलभ्य आवास योजना के बारे में बताने वाले हैं अगर आप इस योजना के तहत लाभ उठाना चाहते हैं और आप जानना चाहते हैं कि राजस्थान निर्माण श्रमिक सुलभ्य आवास योजना क्या है और इस योजना के लाभ क्या है, इस योजना के लाभ के लिए कौन-कौन से नागरिक योग्य हैं, राजस्थान निर्माण श्रमिक सुलभ्य आवास योजना की क्या पात्रता रखी गई है और इस योजना के आवेदन हेतु क्या क्या दस्तावेज लगेंगे और अगर veliko ušesnega masla pri otroku make up nägel logiciel programme calculatrice bosch secadora wtr85v90es mgus igg kappa wikipedia lego stitch amazon adidas trendsetter shoes adidas clothing size guide imprimante hp 3600 small 6v battery hyvät kumisaappaat lapselle ytube najkrasie hackovane kabelky nike force 1 essential μαυρο μπλουζακι με πουκαμισο asics gel lyte iii christmas आप इस योजना के लिए आवेदन करना चाहते हैं तो आवेदन कैसे करें, यह सारी जानकारी हम आप लोगों को देंगे तो चलिए अब जान लेते हैं।

राजस्थान निर्माण श्रमिक सुलभ्य आवास योजना क्या है ?

दोस्तों, जैसा कि आप लोगों को पता है कि हमारे भारत देश में गरीबी काफी ज्यादा है और इसी कारण से बहुत से लोगों के पास रहने को घर नहीं है। आज यहां पर बहुत से लोग फुटपाथ पर रहते और सोते हैं। उनकी आर्थिक स्थिति इतनी नहीं है कि वह अपना खुद का घर बना सकें। ऐसे परिवारों के लिए सरकार कई प्रकार की योजनाएं निकालती रहती है। ऐसे गरीब परिवारों के अपने खुद के घर का सपना साकार करने के लिए राजस्थान सरकार ने राजस्थान निर्माण श्रमिक सुलभ्य आवास योजना शुरू कर रही है। इस योजना का लाभ सिर्फ ऐसे नागरिकों को दिया जाएगा जिनके पास रहने के लिए स्वयं का घर नहीं है या दूसरे वो नागरिक जो झोपड़पट्टियों में रहते हैं। ऐसे नागरिकों को इस योजना के तहत 150000 रुपये तक की मदद की जाती है। जिसका उपयोग करके ऐसे परिवार अपना खुद का घर बना सकते हैं।

इस योजना के ज़रिये श्रमिक नागरिकों के पास होंगे पक्के घर, ऐसे करें आवेदन

राजस्थान निर्माण श्रमिक सुलभ्य आवास योजना के लाभ क्या हैं ?

राजस्थान निर्माण श्रमिक सुलभ्य आवास योजना के यह लाभ है। इस योजना के तहत नागरिक को स्वयं का आवास निर्माण करने के लिए अधिकतम 500000 रुपये तक की सहायता प्रदान की जाती है। हाउसिंग फॉर आल अर्बन मिशन अथवा सरकार की अफोर्डेबल हाउसिंग योजना अथवा मुख्यमंत्री जन आवास योजना यह केंद्र राज्य सरकार की अन्य किसी आवास योजना के पात्र लाभार्थियों को मंडल द्वारा अधिकतम 150000 रुपये तक की सहायता प्रदान की जाती है।

राजस्थान निर्माण श्रमिक सुलभ्य आवास योजना के लाभ के लिए कौन-कौन से नागरिक योग्य हैं ?

इस योजना का लाभ इन नागरिकों को प्रदान किया जाएगा जैसे BPL लाभार्थियों और अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के लाभार्थियों। इस योजना के अंतर्गत विशेष योग्यजन को भी लाभ दिया जाएगा। इस योजना के अंतर्गत केवल दो पुत्रियों वाले परिवारों को लाभ दिया जाएगा। इस योजना का लाभ पालनहार योजना में आने वाली महिला परिवार भी प्राप्त कर सकते हैं। एक से अधिक वर्षों जैसे 2, 3, 4 वर्षों से मंडल पंजीकृत लाभार्थियों को प्राथमिकता प्रदान की जाएगी।

* इस योजना का लाभ BPL लाभार्थियों को दिया जाएगा।
* इस योजना का लाभ अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के लाभार्थियों को दिया जाएगा।
* इस योजना के अंतर्गत विशेष योग्यजन को भी लाभ दिया जाएगा।
* इस योजना के अंतर्गत केवल दो पुत्रियों वाले परिवारों को लाभ दिया जाएगा।
* इस योजना का लाभ पालनहार योजना में आने वाली महिला परिवार भी प्राप्त कर सकते हैं।
* एक से अधिक वर्षों जैसे 2, 3, 4 वर्षों से मंडल पंजीकृत लाभार्थियों को प्राथमिकता प्रदान की जाएगी।

राजस्थान निर्माण श्रमिक सुलभ्य आवास योजना की क्या पात्रता रखी गयी है ?

दोस्तों, राजस्थान निर्माण श्रमिक सुलभ्य आवास योजना की बात करें तो कोई भी नागरिक इस योजना के तहत लाभ के लिए आवेदन कर सकता है लेकिन आवेदन करने से पहले इस योजना की पात्रता को जानना चाहिए। तो हम आपको इसके पात्रता के बारे में पूरी जानकारी विस्तार से बताने जा रहे हैं। इस योजना के लिए आवेदन करने वाले नागरिक को मंडल में कम से कम 1 वर्ष से हिताधिकारी के रूप में पंजीकृत श्रमिक होना चाहिए यदि आवेदनकर्ता अपने स्वयं के भूखंड पर आवास बनाता है तो वह भूखंड उसके नाम पर अथवा उसके पति पत्नी के नाम पर होना आवश्यक है। इसके साथ ही वह भूखंड किसी विवाद बंधक आदि ना हो। वित्तीय संस्थाओं, बैंकों से कर्ज लेने, स्वयं की बचत या अन्य स्रोत से कर्ज लेकर आवास का निर्माण स्थित करने और अनुमानित निर्माण लागत का प्रामाणिक पंचायत या नगर पालिका के कनिष्ठ अभियंता से प्रमाण पत्र प्राप्त करना आवश्यक होगा। यदि भूखंड लाभार्थी अथवा उसके पति पत्नी या पुत्र पुत्री के नाम पर मालिकाना हक में पहले से ही किसी एक को आवास का लाभ प्रदान किया जा चुका है तो उसे इस योजना का लाभ नहीं मिलेगा। आवास का मालिकाना हक पति और पत्नी दोनों के संयुक्त नाम में होगा। तो यह सभी पात्रताएँ हैं जो इस योजना के अंतर्गत रखी गयी हैं।

* इस योजना के लिए आवेदन करने वाले नागरिक को मंडल में कम से कम 1 वर्ष से हिताधिकारी के रूप में पंजीकृत श्रमिक होना चाहिए।
* यदि आवेदनकर्ता अपने स्वयं के भूखंड पर आवास बनाता है तो वह भूखंड उसके नाम पर अथवा उसके पति पत्नी के नाम पर होना आवश्यक है।
* इसके साथ ही वह भूखंड किसी विवाद, बंधक आदि ना हो।
* वित्तीय संस्थाओं, बैंकों से कर्ज लेने, स्वयं की बचत या अन्य स्रोत से कर्ज लेकर आवास का निर्माण स्थित करने और अनुमानित निर्माण लागत का प्रामाणिक पंचायत या नगर पालिका के कनिष्ठ अभियंता से प्रमाण पत्र प्राप्त करना आवश्यक होगा।
* यदि भूखंड लाभार्थी अथवा उसके पति पत्नी या पुत्र पुत्री के नाम पर मालिकाना हक में पहले से ही किसी एक को आवास का लाभ प्रदान किया जा चुका है तो उसे इस योजना का लाभ नहीं मिलेगा।
* आवास का मालिकाना हक पति और पत्नी दोनों के संयुक्त नाम में होगा।

इस योजना के आवेदन हेतु क्या क्या दस्तावेज लगेंगे ?

इस योजना के आवेदन हेतु लगने वाले दस्तावेज यह हैं –

* BPL कार्ड.
* अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के लिए जात प्रमाणपत्र.
* विशेष योग्यजन में प्रमाण पत्र अथवा स्व प्रमाणित प्रति.
* पालनहार योजना के अंतर्गत आने वाले महिला / परिवार प्रमाण पत्र.
* केवल दो पुत्रियां हो तो इस आशय के प्रमाण पत्र.
* वार्षिक आय का प्रमाण पत्र.
* भूखंड पर स्वयं अथवा पति-पत्नी का मालिकाना हक होने पर आवश्यक दस्तावेज.
* प्लाट भूकंप भूखंड किसी भी प्रकार के विवाद से मुक्त है। इसके लिए राजस्व अधिकारी से प्राप्त किया हुआ संबंधित दस्तावेज.
* किसी वित्तीय संस्था, बैंक से आवास कर्ज लेकर आवास का निर्माण करने की स्थिति में वित्तीय बैंक अथवा संस्था से जारी है स्वीकृत प्रमाण पत्र.
* हिताधिकारी पंजीयन परिचय का कार्ड.
* भामाशाह परिवार का कार्ड.
* आधार कार्ड.
* बैंक पासबुक की फोटोकॉपी.

इस योजना के लिए आवेदन कैसे करें ?

राजस्थान निर्माण श्रमिक सुलभ्य आवास योजना में आवेदन करने के लिए सबसे पहले आपको राजस्थान निर्माण श्रमिकों आवास योजना के फार्म की जरूरत पड़ेगी। इसके लिए आप विभाग की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाएं। वेबसाइट पर पहुंचने के बाद आपको नीचे फार्म डाउनलोड करने का ऑप्शन मिलेगा जिस पर आप क्लिक करके डाउनलोड कर सकते हैं। डाउनलोड किए हुए फार्म में सभी आवश्यक जानकारी आपको सही-सही भरना होगा। इसके साथ ही आपको सभी आवश्यक दस्तावेजों की कॉपी भी संलग्न करना होगा। पूरी तरह से कंप्लीट फार्म भरकर साथ में आवश्यक दस्तावेज संलग्न करके आपको संबंधित विभाग में जमा करना होगा। जिसके बाद आपके आवेदन फार्म की जांच की जाएगी और योग्य होने पर आपको इस योजना का लाभ प्रदान किया जाएगा।

2 thoughts on “इस योजना के ज़रिये श्रमिक नागरिकों के पास होंगे पक्के घर, ऐसे करें आवेदन । Rajasthan Nirman Shramik Sulabh Awas Yojana”

  1. Mi Sudheer kumar aik College ke students hai mi Bsc, fanil mi hu our esi ke sath ssc GD +up police ki tyari kar raha hu Village Randheer post जुनेदपुर Aliganj etah

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