राजस्थान विधवा पेंशन योजना : विधवा महिलाओं को मिलेगा लाभ, आवेदन प्रक्रिया ।

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हैलो दोस्तों आज हम आप लोगों को राजस्थान विधवा पेंशन योजना के बारे में बताने वाले हैं, की इस योजना का लाभ कैसे लें इसकी क्या पात्रता रखी गई है । इस योजना के लिए आवेदन कैसे करें और आवेदन के लिए क्या दस्तावेज लगेंगे, सारी जानकारी हम आप लोगों को बताने वाले हैं तो चलिए अब जान लेते हैं ।

राजस्थान विधवा पेंशन योजना :- इस योजना का आरम्भ राजस्थान सरकार के द्वारा किया गया है, इस योजना के अंतर्गत राज्य सरकार के द्वारा विधवा महिलाओं को हर महीने आर्थिक मदद के तौर पर पेंशन दी जाती है । दोस्तों आप लोग तो जानते ही होंगे कि किसी महिला के पति के मृत्यु के बाद अगर पत्नी दूसरी शादी नही करती है तो उन्हें काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, तो इसी सब को देखते हुए राजस्थान सरकार ने राजस्थान विधवा पेंशन योजना को शुरू किया गया है । इस योजना के माध्यम से विधवा महिलाओं को मदद देना है, जिससे वे लोग अपनी जिंदगी को आसानी से यापन कर सकें । इस योजना का मुख्य उद्देश्य राजस्थान राज्य की विधवा महिलाएं जो गरीब हैं उन्हें वित्तीय मदद देना है ।

राजस्थान विधवा पेंशन योजना : विधवा महिलाओं को मिलेगा लाभ

दोस्तों आप लोगों को बताते चलें कि राजस्थान विधवा पेंशन योजना का लाभ उन्ही लोग को दिया जायेगा जिनके पति अब इस दुनिया में नही हैं, और उनके घर में कोई कमाने वाला नही और पैसा आने का कोई साधन नहीं है । इस योजना के अंतर्गत अगर महिला की उम्र 18 से 55 साल है तो उन्हें 750 रुपये हर महीने मिलेंगे और अगर महिला की उम्र 60 से 75 वर्ष है तो उन्हें हर महीने 1000 रुपये दिए जायेंगे, और अगर महिला की उम्र 75 साल से ज्यादा है तो उन्हें 1500 रुपये हर महीने अलग से पेंशन के रूप में दिया जायेगा ।

राजस्थान विधवा पेंशन योजना की क्या पात्रता रखी गई है ?

राजस्थान विधवा पेंशन योजना के लिए ये पात्रताएं होनी चाहिए ।

* आवेदक कर्ता महिला राजस्थान राज्य की स्थायी मूल निवासी होनी चाहिए.
* इस योजना में सिर्फ वही महिला पात्र मानी जाएंगी जिनके पति अब उस दुनिया में नही हैं.
* योजना में विधवा महिला के घर कोई कमाने वाला ना हो और वो गरीब हो.
* इस योजना में महिला की उम्र 18 से 60 वर्ष के बीच होनी चाहिए.
* इस योजना वे महिला नही पात्र होंगी जो फिर से शादी करती हों.
* इस योजना में अगर किसी विधवा महिला के बच्चा है और वो अभी छोटा है तो वह इस योजना के लिए पात्र होंगे ।

राजस्थान विधवा पेंशन योजना के क्या क्या लाभ हैं ?

राजस्थान विधवा पेंशन योजना के लाभ की बात करें तो इस योजना से विधवा महिलाओं को आर्थिक मदद दी जायेगी, इस योजना का लाभ 18 से 60 वर्ष के बीच विधवा महिला को दिया जायेगा । इस योजना के अंतर्गत अगर महिला की उम्र 18 से 55 साल है तो उन्हें 750 रुपये हर महीने मिलेंगे और अगर महिला की उम्र 60 से 75 वर्ष है तो उन्हें हर महीने 1000 रुपये दिए जायेंगे, और अगर महिला की उम्र 75 साल से ज्यादा है तो उन्हें 1500 रुपये हर महीने अलग से पेंशन के रूप में दिया जायेगा । इस योजना का लाभ विधवा महिला के बैंक खाते में दिया जायेगा । तो ये सभी लाभ हैं जो इस योजना के अंतर्गत दिए जाते हैं ।

राजस्थान विधवा पेंशन योजना के लिए जरूरी दस्तावेज ?

राजस्थान विधवा पेंशन योजना के लिए जरूरी दस्तावेजों की बात करें तो आवेदक कर्ता महिला का आधार कार्ड, पति का मृत्यु प्रमाण पत्र, मूल निवास प्रमाण पत्र, पहचान पत्र, आयु प्रमाण पत्र, जाती प्रमाण पत्र, बैंक खाता पासबुक, राशन कार्ड, मोबाइल नंबर, पासपोर्ट साइज फोटो । तो ये सभी दस्तावेज हैं जो आपके पास होने चाहिए तभी आप इस योजना के लिए आवेदन कर पाएंगे ।

* महिला का आधार कार्ड.
* पति का मृत्यु प्रमाण पत्र.
* मूल निवास प्रमाण पत्र.
* पहचान पत्र.
* आयु प्रमाण पत्र.
* जाती प्रमाण पत्र.
* बैंक खाता पासबुक.
* राशन कार्ड, मोबाइल नंबर.
* पासपोर्ट साइज फोटो.

राजस्थान विधवा पेंशन योजना का रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया ?

दोस्तों राजस्थान विधवा पेंशन योजना का रजिस्ट्रेशन करने के लिए विधवा महिला को राजस्थान समाज कल्याण विभाग की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाना होगा, उसके बाद आपके सामने होम पृष्टि खुलकर आ जायेगा । उसके बाद आपको न्यू रजिस्ट्रेशन के ऑप्शन पर क्लिक करना होगा, अब आपके सामने एक और नया पृष्टि खुलकर आ जायेगा । उसके बाद आपके सामने विधवा पेंशन योजना का फॉर्म मिलेगा, इसमे महिला की पूरी जानकारी ध्यानपूर्वक भरनी होगी । अब आपको सबमिट बटन पर क्लिक करना है, उसके बाद आपका इस योजना के लिए आवेदन हो जायेगा । तो इस तरीके से आप इस योजना के लिए आवेदन कर पाएंगे ।

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