उत्तर प्रदेश निराश्रित बेसहारा गोवंश सहभागिता योजना : ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया, हेल्पलाइन नंबर ।

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हैलो दोस्तों आज हम आप लोगों को उत्तर प्रदेश निराश्रित बेसहारा गोवंश सहभागिता योजना के बारे में बताने वाले हैं अगर आप उत्तर प्रदेश राज्य के निवासी हैं और आप इस योजना के तहत लाभ उठाना चाहते हैं तो हम आप लोगों को इस लेख के माध्यम से सारी जानकारी विस्तार से बतायेंगे, इस  योजना के क्या क्या लाभ हैं, इसकी क्या पात्रता रखी गई है और इस के लिए आवेदन कैसे करें । तो चलिए अब जान लेते हैं ।

उत्तर प्रदेश निराश्रित बेसहारा गोवंश सहभागिता योजना क्या है ?

दोस्तों उत्तर प्रदेश निराश्रित बेसहारा गोवंश सहभागिता योजना को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी के द्वारा आरम्भ किया गया है, इस योजना की मदद से राज्य में घूम रहे आवारा पशुओं को रहने की सुविधा और उनके पालन पोषण की सुविधा उपलब्ध कराई जायेगी । इस योजना के तहत राज्य के 1 लाख प्रचलित गायों को गोद लेने का अभियान शुरू किया गया है, और जो किसान तथा आवेदक गायों को गोद लेंगे उन्हें रोज के हिसाब से 30 रुपये यानी कि 900 रुपये हर महीने राज्य सरकार के द्वारा आर्थिक मदद दी जायेगी । दोस्तों अगर आवेदक 10 निराश्रित गोवंश को पालता है तो वह आदमी महीने का 9 हजार रुपये कमा सकता है, इसके साथ साथ आवेदक गाय का दूध भी बेचकर वह अपनी कमाई में और बढ़ोतरी कर सकता है । इस योजना के माध्यम से आवारा पशुओं को रहने का इंतेजाम किया जायेगा, और जो आवारा पशुओं को गोद लेगा उसकी आर्थिक स्थिति में भी सुधार आएगा । इस योजना को राज्य के मवेशियों के लिए ही शुरू किया गया है, इस योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए आवेदक को इसके लिए आवेदन करना होगा ।

उत्तर प्रदेश निराश्रित बेसहारा गोवंश सहभागिता योजना : ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया

उत्तर प्रदेश निराश्रित बेसहारा गोवंश सहभागिता योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है ?

उत्तर प्रदेश निराश्रित बेसहारा गोवंश सहभागिता योजना के मुख्य उद्देश्य की बात करें तो राज्य में घूम रहे आवारा पशुओं को रहने की सुविधा और उनके पालन पोषण की सुविधा उपलब्ध कराई जायेगी, और इस योजना को राज्य के मवेशियों के लिए ही शुरू किया गया है । जो किसान तथा आवेदक गायों को गोद लेंगे उन्हें रोज के हिसाब से 30 रुपये यानी कि 900 रुपये हर महीने राज्य सरकार के द्वारा आर्थिक मदद देना है, अगर आवेदक 10 निराश्रित गोवंश को पालता है तो वह आदमी महीने का 9 हजार रुपये कमा सकता है । तो यही इस योजना का मुख्य उद्देश्य रखा गया है ।

उत्तर प्रदेश निराश्रित बेसहारा गोवंश सहभागिता योजना के क्या क्या लाभ हैं ?

उत्तर प्रदेश निराश्रित बेसहारा गोवंश सहभागिता योजना के लाभ की बात करें तो इस योजना का लाभ पशुओं को पालने वाले और किसानों को दिया जायेगा, और इस योजना की मदद से राज्य में घूम रहे आवारा पशुओं को रहने की सुविधा और उनके पालन पोषण की सुविधा उपलब्ध कराई जायेगी । इस योजना किसान तथा आवेदक गायों को गोद लेंगे उन्हें रोज के हिसाब से 30 रुपये यानी कि 900 रुपये हर महीने राज्य सरकार के द्वारा आर्थिक मदद दी जायेगी और ये राशि आवेदक के बैंक अकाउंट में भेजी जायेगी । इस योजना की मदद से सड़क पर हो रहे आवारा पशुओं से दुर्घटना में भी कमी होगी, अगर आवेदक 10 निराश्रित गोवंश को पालता है तो वह आदमी महीने का 9 हजार रुपये कमा सकता है, और इसके साथ साथ आवेदक गाय का दूध भी बेचकर वह अपनी कमाई में और इजाफा कर सकता है । तो ये सब लाभ हैं जो इस योजना के अंतर्गत दिए जाते हैं ।

* योजना का लाभ पशुओं को पालने वाले और किसानों को दिया जायेगा.
* योजना की मदद से राज्य में घूम रहे आवारा पशुओं को रहने की सुविधा और उनके पालन पोषण की सुविधा उपलब्ध कराई जायेगी.
* योजना किसान तथा आवेदक गायों को गोद लेंगे उन्हें रोज के हिसाब से 30 रुपये यानी कि 900 रुपये हर महीने राज्य सरकार के द्वारा आर्थिक मदद दी जायेगी और ये राशि आवेदक के बैंक अकाउंट में भेजी जायेगी.
* योजना की मदद से सड़क पर हो रहे आवारा पशुओं से दुर्घटना में भी कमी होगी, अगर आवेदक 10 निराश्रित गोवंश को पालता है तो वह आदमी महीने का 9 हजार रुपये कमा सकता है.

उत्तर प्रदेश निराश्रित बेसहारा गोवंश सहभागिता योजना की क्या पात्रता रखी गई है ?

उत्तर प्रदेश निराश्रित बेसहारा गोवंश सहभागिता योजना की पात्रताओं की बात करें तो आवेदक कर्ता उत्तर प्रदेश राज्य का स्थायी मूल निवासी होना चाहिए, और इस योजना में वही पात्र होंगे जो मदर डेयरी वाले किसान वर्ग के हैं । इस योजना में उन लोगों को पात्र माना जायेगा जिनके पास पशु पालन का इसपीरियन्स यानी अनुभव होगा, और उनके पास रहने के लिए जगह होना चाहिए । इस योजना के अंतर्गत मवेशी पात्र होंगे, और इस योजना में पेरावेट या पशुमित्र को भी प्राथमिकता दी जायेगी । तो ये सभी पात्रताएँ है जो इस योजना के अंतर्गत रखी गई है ।

* आवेदक कर्ता उत्तर प्रदेश राज्य का स्थायी मूल निवासी होना चाहिए, और इस योजना में वही पात्र होंगे जो मदर डेयरी वाले किसान वर्ग के हैं.
* योजना में उन लोगों को पात्र माना जायेगा जिनके पास पशु पालन का इसपीरियन्स यानी अनुभव होगा, और उनके पास रहने के लिए जगह होना चाहिए.
* योजना के अंतर्गत मवेशी पात्र होंगे, और इस योजना में पेरावेट या पशुमित्र को भी प्राथमिकता दी जायेगी.

उत्तर प्रदेश निराश्रित बेसहारा गोवंश सहभागिता योजना का आवेदन के लिए जरूरी दस्तावेज ?

उत्तर प्रदेश निराश्रित बेसहारा गोवंश सहभागिता योजना के जरूरी दस्तावेजों की बात करें तो आवेदक कर्ता का आधार कार्ड, किसान कार्ड, डेयरी कार्ड, स्थायी मूल निवास प्रमाण पत्र, मोबाइल नंबर, बैंक खाता पासबुक, पासपोर्ट साइज फ़ोटो । तो ये सभी दस्तावेज हैं जो आपके पास होने चाहिए ।

* आधार कार्ड.
* किसान कार्ड.
* डेयरी कार्ड.
* स्थायी मूल निवास प्रमाण पत्र.
* मोबाइल नंबर.
* बैंक खाता पासबुक.
* पासपोर्ट साइज फ़ोटो.

उत्तर प्रदेश निराश्रित बेसहारा गोवंश सहभागिता योजना का ऐसे करें आवेदन ?

दोस्तों अगर आप उत्तर प्रदेश निराश्रित बेसहारा गोवंश सहभागिता योजना का आवेदन करना चाहते हैं तो आपको सबसे पहले इस योजना की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाना होगा, उसके आपके सामने होम पृष्टि खुलकर आ जायेगा इसमे आपको योजना का लिंक खोजना है और उसपर क्लिक करना है । अब आपके सामने आवेदन फॉर्म खुलकर आ जायेगा, इस फॉर्म को आपको अच्छे से सही सही भरना होगा और जरूरी दस्तावेजों को अटैच करना होगा । उसके बाद आपको सबमिट बटन पर क्लिक करना है, तो इस तरीके से आप इस योजना के लिए आवेदन कर पाएंगे ।

हेल्पलाइन नंबर ?

दोस्तों अगर आवेदन करते समय किसी भी प्रकार की दिक्कत आती है या फिर इस योजना से समन्धित किसी भी प्रकार की जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं, तो आप इस हेल्पलाइन नंबर पर => 0522-2740482 फ़ोन करके सहायता ले सकते हैं ।

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