उत्तर प्रदेश भाग्य लक्ष्मी योजना : कैसे करें आवेदन, लाभ, पात्रता । UP Bhagya Lakshmi Yojana

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हेलो दोस्तों आज हम आप लोगों को उत्तर प्रदेश भाग्य लक्ष्मी योजना के बारे में बताने वाले हैं, यदि आप उत्तर प्रदेश भाग्य लक्ष्मी योजना के तहत लाभ उठाना चाहते हैं और आप जानना चाहते हैं की, उत्तर प्रदेश भाग्य लक्ष्मी योजना क्या है, इसका उद्देश्य क्या है, उत्तर प्रदेश भाग्य लक्ष्मी योजना की क्या पात्रता रखी गई है और इस योजन से क्या लाभ है और इस योजना का आवेदन करने के लिए क्या क्या दस्तावेज लगेगा और उत्तर प्रदेश भाग्य लक्ष्मी योजना का आवेदन कैसे करें सारी जानकारी हम आप लोगों को बताने वाले हैं तो चलिए अब जान लेते हैं ।

उत्तर प्रदेश भाग्य लक्ष्मी योजना क्या है ?

उत्तर प्रदेश भाग्य लक्ष्मी योजना का आरंभ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी के द्वारा हुआ है । उत्तर प्रदेश भाग्य लक्ष्मी योजना बेटियों के लिए शुरू की गई है, आज कल हमारे समाज में बेटियों को बोझ समझा जाता है लेकिन इस योजना की मदद से राज्य की बेटियों को लाभ दिया जायेगा । उत्तर प्रदेश भाग्य लक्ष्मी योजना के तहत आर्थिक रूप से कमजोर गरीब परिवार की बेटियों को आर्थिक मदद के तौर पर 50 हजार रुपये की वित्तीय मदद प्रदान की जायेगी और इसके साथ-साथ गर्भवती महिलाओं को भी 51 सौ रूपए की वित्तीय मदद बेटी के जन्म के लिए दिए जायेंगे जिससे वे अपना अपने बच्चे के लिए पोषण से भरपूर भोजन वगैरह का इंतेजाम कर सकें और बेटी का जन्म होने के एक साल के अंदर अंदर सभी लाभार्थी परिवार योजना में अपनी बेटी का पंजीकरण करवाने होंगे तभी योजना के पात्र माने जायेंगे एक साल के बाद लाभार्थी कन्या को इस योजना का कोई लाभ प्राप्त नहीं मिल सकेगा । बेटी के जन्म के साथ ही यह आर्थिक मदद मिलनी शुरू हो जाती है । इस योजना में एक ही परिवार के दो कन्याओं को लाभ दिया जाता है ।

उत्तर प्रदेश भाग्य लक्ष्मी योजना : कैसे करें आवेदन, लाभ, पात्रता

* योजना का आरंभ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी के द्वारा हुआ है.
* उत्तर प्रदेश भाग्य लक्ष्मी योजना बेटियों के लिए शुरू की गई है.
* योजना के तहत आर्थिक रूप से कमजोर गरीब परिवार की बेटियों को आर्थिक मदद के तौर पर 50 हजार रुपये की वित्तीय मदद प्रदान की जायेगी.
* और इसके साथ-साथ गर्भवती महिलाओं को भी 51 सौ रूपए की वित्तीय मदद बेटी के जन्म के लिए दिए जायेंगे जिससे वे अपना अपने बच्चे के लिए पोषण से भरपूर भोजन वगैरह का इंतेजाम कर सकें.
* बेटी का जन्म होने के एक साल के अंदर अंदर सभी लाभार्थी परिवार योजना में अपनी बेटी का पंजीकरण करवाने होंगे तभी योजना के पात्र माने जायेंगे.
* योजना में एक ही परिवार के दो कन्याओं को लाभ दिया जाता है.

उत्तर प्रदेश भाग्य लक्ष्मी योजना का क्या उद्देश्य है ?

उत्तर प्रदेश भाग्य लक्ष्मी योजना की उद्देश्य की बात करें तो आज कल बेटियों को बोझ समझा जाता है, किसी परिवार में एक बेटी का जन्म होता है, तब से उस बेटी के माता-पिता उसकी पढ़ाई लिखाई और शादी के लिए पैसे जमा करना शुरू कर देते हैं और आर्थिक तंगी के कारण कन्या भ्रूण हत्या और लिंगानुपात जैसे कई मामले सामने आ जाते हैं । इसी को देखते हुए राज्य सरकार ने यूपी भाग्य लक्ष्मी योजना की शुरुआत की है । इस योजना की मदद से बेटियों की भ्रूण हत्या को रोकना है और राज्य में लड़कियों को लेकर फैली हुई गलत सोच को बदलना है और बेटियों के भविष्य को उज्ज्वल बनाना है । तो यही इस योजना का मुख्य उद्देश्य रखा गया है ।

* योजना की मदद से बेटियों की भ्रूण हत्या को रोकना है और राज्य में लड़कियों को लेकर फैली हुई गलत सोच को बदलना है.
* योजना की मदद से बेटियों के भविष्य को उज्ज्वल बनाना है.

योजना के अंतर्गत पढ़ाई लिखाई के लिए कितना पैसा मिलता है ?

उत्तर प्रदेश भाग्य लक्ष्मी योजना में राज्य सरकार के द्वारा जब बेटी कक्षा 6 में आती है तो उसके खाते में 3 हजार रुपये आते हैं साथ ही 8 वीं कक्षा में पहुंचने पर 5 हजार रुपये और मिलते हैं 10 वीं कक्षा में पहुंचने पर 7 हजार रुपये दिए जाते हैं और इसी तरह 12 वीं कक्षा में बैठने के लिए 8,000 रुपये की मदद प्रदान की जाती है, तो इस तरह बेटी के खाते में पढ़ाई लिखाई के दौरान 23 हजार रुपये जमा हो जाते हैं और 21 साल के बाद बॉन्ड मैच्योर होता है तो उसमें 2 लाख रुपये मिलते हैं, जो बेटी के भविष्य में काम आते हैं ।

उत्तर प्रदेश भाग्य लक्ष्मी योजना की क्या पात्रता है ?

उत्तर प्रदेश भाग्य लक्ष्मी योजना की पात्रताओं की बात करें तो आवेदक कर्ता उत्तर प्रदेश राज्य का स्थायी मूल निवासी होना चाहिए और आवेदक की परिवार की सालाना कमाई 2 लाख रुपये से ज्यादा नही होनी चाहिए । आवेदक बालिका गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करती हो तभी योजना के पात्र होगी, आवेदक परिवार की केवल दो बच्चियां को ही इस योजना का पात्र माना जायेगा । आवेदक बालिका के माता-पिता को बेटी के 21 वर्ष पूरे हो जाने पर 2 लाख रूपये दिए जायेंगे और ये धन राशि आवेदक बालिका के खाते में ट्रांसफर की जायेगी इसलिए आवेदक बालिका के पास बैंक खाता भी होना जरूरी है लेकिन बालिका की शादी 18 वर्ष पूरा होने से पहले ना हुई हो, तभी धन राशि मिलेगी । तो ये सभी पात्रताएँ है जो इस योजना के अंतर्गत रखी गई है ।

* आवेदक कर्ता उत्तर प्रदेश राज्य का स्थायी मूल निवासी होना चाहिए.
* आवेदक की परिवार की सालाना कमाई 2 लाख रुपये से ज्यादा नही होनी चाहिए.
* आवेदक बालिका गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करती हो तभी योजना के पात्र होगी.
* आवेदक परिवार की केवल दो बच्चियां को ही इस योजना का पात्र माना जायेगा.
* आवेदक बालिका के माता-पिता को बेटी के 21 वर्ष पूरे हो जाने पर 2 लाख रूपये दिए जायेंगे और ये धन राशि आवेदक बालिका के खाते में ट्रांसफर की जायेगी.
* लेकिन बालिका की शादी 18 वर्ष पूरा होने से पहले ना हुई हो, तभी धन राशि मिलेगी.

उत्तर प्रदेश भाग्य लक्ष्मी योजना के क्या क्या लाभ हैं ?

उत्तर प्रदेश भाग्य लक्ष्मी योजना की लाभ की बात करें तो योजना के तहत आर्थिक रूप से कमजोर गरीब परिवार की बेटियों को आर्थिक मदद के तौर पर 50 हजार रुपये की वित्तीय मदद प्रदान की जायेगी और इसके साथ-साथ गर्भवती महिलाओं को भी 51 सौ रूपए की वित्तीय मदद बेटी के जन्म के लिए दिए जायेंगे जिससे वे अपना अपने बच्चे के लिए पोषण से भरपूर भोजन वगैरह का इंतेजाम कर सकें । इस योजना के अंतर्गत आवेदक परिवार की केवल दो बच्चियां को लाभ दिया जायेगा । आवेदक बालिका के 21 वर्ष की उम्र होने पर उसके माता-पिता को 2 लाख रुपये की आर्थिक मदद दी जायेगी लेकिन बालिका की शादी 18 वर्ष पूरा होने से पहले ना हुई हो, तभी योजना का लाभ मिलेगा । इस योजना की मदद से बालिकाओं का शिक्षा स्तर ऊपर होगा । तो ये सभी लाभ हैं जो इस योजना में दिए जायेंगे ।

* योजना के तहत आर्थिक रूप से कमजोर गरीब परिवार की बेटियों को आर्थिक मदद के तौर पर 50 हजार रुपये की वित्तीय मदद प्रदान की जायेगी.
* और इसके साथ-साथ गर्भवती महिलाओं को भी 51 सौ रूपए की वित्तीय मदद बेटी के जन्म के लिए दिए जायेंगे जिससे वे अपना अपने बच्चे के लिए पोषण से भरपूर भोजन वगैरह का इंतेजाम कर सकें.
* योजना के अंतर्गत आवेदक परिवार की केवल दो बच्चियां को लाभ दिया जायेगा.
* आवेदक बालिका के 21 वर्ष की उम्र होने पर उसके माता-पिता को 2 लाख रुपये की आर्थिक मदद दी जायेगी लेकिन बालिका की शादी 18 वर्ष पूरा होने से पहले ना हुई हो.
* योजना की मदद से बालिकाओं का शिक्षा स्तर ऊपर होगा .

उत्तर प्रदेश भाग्य लक्ष्मी योजना का आवेदन के लिए लगने वाले आवश्यक दस्तावेज क्या है ?

उत्तर प्रदेश भाग्य लक्ष्मी योजना की दस्तावेजों की बात करें तो इसमें आवेदक बालिका का आधार कार्ड और बालिका के माता पिता का आधार कार्ड, जाती प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र, बैंक खाता पासबुक, पासपोर्ट साइज फ़ोटो, मोबाइल नंबर । तो ये सभी दस्तावेज हैं जो आपको देने होंगे तभी आप इस योजना के लिए आवेदन कर पायेंगे ।

* आधार कार्ड.
* बालिका के माता पिता का आधार कार्ड.
* जाती प्रमाण पत्र.
* निवास प्रमाण पत्र.
* आय प्रमाण पत्र.
* बैंक खाता पासबुक.
* पासपोर्ट साइज फ़ोटो.
* मोबाइल नंबर.

उत्तर प्रदेश भाग्य लक्ष्मी योजना का आवेदन करने का तरीका ?

उत्तर प्रदेश भाग्य लक्ष्मी योजना का आवेदन करने के लिए सबसे पहले आपको इस योजना की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाना होगा ।

यहाँ पर आपको यूपी भाग्यलक्ष्मी योजना पीडीएफ फॉर्म डाउनलोड का विकल्प दिखाई देगा, उस पर आपको क्लिक कर देना है । अब आपको उस फॉर्म को डाउनलोड करना है और उसका प्रिंटआउट निकलवा लेना है, उसके बाद आपको उस फॉर्म में पूछी गई सभी जानकारीयों को अच्छे से सही सही भरना होगा जैसे बेटी का नाम , माता का नाम, पिता का नाम आदि फॉर्म में ध्यानपूर्वक भरनी होगी । उसके बाद आपको सभी जरूरी दस्तावेजों को फॉर्म में अटैच कर देना है । उसके बाद आपको इस फॉर्म को अपने नजदीकी महिला बाल विकास विभाग या आगनबाड़ी केंद्र में जमा करवा देना है । तो इस तरीके से इस योजना की आवेदन प्रक्रिया पूरी होगी ।

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