उत्तर प्रदेश एकमुश्त समाधम योजना : ऐसे करें ऑनलाइन और ऑफलाइन आवेदन ।

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हैलो दोस्तों आज हम आप लोगों को उत्तर प्रदेश एकमुश्त समाधम योजना के बारे में बताने वाले हैं, दोस्तों केंद्र सरकार के द्वारा देश के किसान भाइयों के लिए तरह तरह की लाभकारी योजनाएं शुरू की जाती है, ताकि किसान भाइयों को फायदा पहुंच सके और उनकी आर्थिक स्थिति मजबूत हो सके । आप लोग तो जानते ही होंगे कि किसान भाइयों को खेती के लिए बैंकों से ऋण भी लेना पड़ता है, और कई बार किसान भाइयों की फसल बर्बाद हो जाती है या फिर उनकी आर्थिक स्थिति के कारण लोन की धनराशि चुका नही पाते हैं । इसी सब को देखते हुए यूपी सरकार ने उत्तर प्रदेश एकमुश्त समाधम योजना का आरम्भ किया है, जिससे किसान भाई अपना लोन सही से चुका सकें । दोस्तों हम आप लोगों को इस लेख के माध्यम से इस योजना की सारी जानकारी बताने वाले हैं, उत्तर प्रदेश एकमुश्त समाधम योजना क्या है, इस योजना की क्या पात्रता रखी गई है और आवेदन हेतु दस्तावेजात, इस योजना का ऑनलाइन और ऑफलाइन आवेदन कैसे करें सारी जानकारी हम आप लोगों को बताने वाले हैं ।

उत्तर प्रदेश एकमुश्त समाधम योजना क्या है ?

दोस्तों इस योजना के अंतर्गत किसान भाइयों को अपना ऋण को चुकाने पर ब्याज दर में छूट दी जायेगी, आपको बता दें कि इसमें 35 प्रतिशत से लेकर 100 प्रतिशत तक कि ब्याज दर में छूट प्रदान की जायेगी । इस योजना के लिए किसान भाई ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनो तरीके से आवेदन कर सकते हैं, उत्तर प्रदेश एकमुश्त समाधम योजना को सहकारी ग्राम विकास बैंक के द्वारा चलाया जा रहा है । दोस्तों आप लोगों को बताते चलें कि लघु सिंचाई, कृषि यंत्रीकरण, मौन पालन योजना और SRTO के अंतर्गत इस योजना की ब्याज दर 11 प्रतिशत रहेगी । इसके साथ साथ मत्स्य पालन, अकृषि की योजनाएं, पोल्ट्री योजना या अन्य के लिए ये ब्याज दर 11.50 प्रतिशत है और हाँ ये योजना उन लोगों के लिए है जो अपना ऋण समय पर अदा कर देते हैं । अगर कोई किसान इसमे समय पर ऋण अदा नही करता है तो उसको 1 प्रतिशत ज्यादा ब्याज दर की अदायगी करनी होगी ।

उत्तर प्रदेश एकमुश्त समाधम योजना : ऐसे करें ऑनलाइन और ऑफलाइन आवेदन

उत्तर प्रदेश एकमुश्त समाधम योजना की क्या पात्रता रखी गई है ?

उत्तर प्रदेश एकमुश्त समाधम योजना की पात्रताओं की बात करें तो आवेदक कर्ता यूपी राज्य का स्थायी मूल निवासी होना चाहिए, और इस योजना में सिर्फ किसान ही आवेदन हेतु पात्र होंगे । इस योजना में उन्ही किसान पात्र होंगे जिनके पास उनके जमीन के कागजात होंगे । तो ये सभी पात्रताएँ हैं जो इस योजना के अंतर्गत रखी गई है ।

* आवेदक कर्ता यूपी राज्य का स्थायी मूल निवासी होना चाहिए.
* योजना में सिर्फ किसान ही आवेदन हेतु पात्र होंगे.
* योजना में उन्ही किसान पात्र होंगे जिनके पास उनके जमीन के कागजात होंगे.

उत्तर प्रदेश एकमुश्त समाधम योजना का आवेदन हेतु आवश्यक दस्तावेज ?

उत्तर प्रदेश एकमुश्त समाधम योजना के लिए आवश्यक दस्तावेजों की बात करें तो इसमे आवेदक कर्ता किसान का आधार कार्ड, पहचान पत्र, स्थायी निवास प्रमाण पत्र, जमीन के कागजात, बैंक खाता पासबुक, पैन कार्ड, पासपोर्ट साइज फ़ोटो, मोबाइल नंबर । तो ये सभी दस्तावेज हैं जो आपके पास होने चाहिए ।

* आधार कार्ड.
* पहचान पत्र.
* स्थायी निवास प्रमाण पत्र.
* जमीन के कागजात.
* बैंक खाता पासबुक.
* पैन कार्ड.
* पासपोर्ट साइज फ़ोटो.
* मोबाइल नंबर.

उत्तर प्रदेश एकमुश्त समाधम योजना का ऑनलाइन आवेदन ऐसे करें ?

दोस्तों अगर आप उत्तर प्रदेश एकमुश्त समाधम योजना का ऑनलाइन आवेदन करना चाहते हैं तो आपको इस योजना की अधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा, उसके बाद आपके सामने होम पृष्टि खुलकर आ जायेगा । यहां पर आपको उत्तर प्रदेश एकमुश्त समाधम योजना के विकल्प पर क्लिक करना होगा, उसके बाद आपके सामने एक और पृष्टि खुलकर आ जायेगा । अब आपके सामने एक रजिस्ट्रेशन फॉर्म खुलकर आएगा, इसमे आपसे पूछी गई सभी जानकारियों को ध्यानपूर्वक भरना होगा जैसे :- नाम, पता, मोबाइल नंबर आदि को भरकर जरूरी दस्तावेजों को अटैच करना होगा । उसके बाद आपको सबमिट बटन पर क्लिक कर देना है, तो इस तरीके से आप उत्तर प्रदेश एकमुश्त समाधम योजना के लिए ऑनलाइन आवेदन कर पाएंगे ।

उत्तर प्रदेश एकमुश्त समाधम योजना का ऑफलाइन आवेदन ऐसे करें ?

दोस्तों उत्तर प्रदेश एकमुश्त समाधम योजना का ऑफलाइन आवेदन करने के लिए आपको अपने करीबी उत्तर प्रदेश सहकारी ग्राम विकास बैंक की शाखा में जाना होगा, अब आपको इस योजना का आवेदन हेतु आवेदन पत्र लेना है और इस आवेदन पत्र के लिए आपको 200 रुपये का शुल्क जमा करना होगा । उसके बाद आपको इस आवेदन पत्र में पूछी गई सभी जानकारीयों को भरना होगा, और जरूरी दस्तावेजों को अटैच करना होगा । उसके बाद आपको आवेदन पत्र में कृषक का फ़ोटो के साथ ग्राम प्रधान तथा पत्रावली तैयार कर्ता के हस्ताक्षर करवाने पड़ेंगे, उसके बाद नवीनतम खसरा और खतौनी किसारी बही, आकार पत्र, 5,11,23,45 की प्रमाणित नकल एवं शाखा प्रबंधन के सक्षम बकाया ना होने का शपथ पत्र जोड़ना होगा । अब 100 प्रति अंश की दर से कम से कम 10 रुपये अंशो का अग्रिम अंशदान जमा करना है, उसके बाद 3 रुपये का प्रवेश शुल्क भी जमा करना होगा । अब आवेदन पत्र उत्तर प्रदेश सहकारी ग्राम विकास बैंक के ब्रांच में जमा कर देना है, तो इस तरीके से इस योजना के लिए ऑफलाइन आवेदन पूरी होगी ।

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