उत्तर प्रदेश विकलांग पेंशन योजना : पंजीकरण तरीका, उद्देश्य, पात्रता, फायदा । UP Viklang Pension Yojana

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हेलो दोस्तों आज हम आप लोगों को उत्तर प्रदेश विकलांग पेंशन योजना के बारे में बतायेंगे, यदि आप एक दिव्यांग हैं और उत्तर प्रदेश विकलांग पेंशन योजना के तहत लाभ उठाना चाहते हैं और जानना चाहते हैं की, उत्तर प्रदेश विकलांग पेंशन योजना क्या है, इसका उद्देश्य क्या है, उत्तर प्रदेश विकलांग पेंशन योजना की क्या पात्रता रखी गई है और इस योजन से क्या फायदा है और इसमें क्या क्या दस्तावेज लगेगा और उत्तर प्रदेश विकलांग पेंशन योजना का आवेदन कैसे करें सारी जानकारी हम आप लोगों को बताएंगे तो चलिए अब जान लेते हैं ।

उत्तर प्रदेश विकलांग पेंशन योजना क्या है ?

जैसा कि आप लोग जानते हैं कि उत्तर प्रदेश सरकार राज्य के प्रत्येक वर्ग के लोगों को लाभ देने के लिए कोई ना कोई योजना चलाई हुई है । उसी प्रकार सरकार ने उत्तर प्रदेश विकलांग पेंशन योजना की शुरुआत लोगों को आर्थिक मदद देने के लिए की है । राज्य के जो विकलांग व्यक्ति हैं इस योजना के लिए आवेदन कर सकते हैं । उत्तर प्रदेश विकलांग पेंशन योजना के तहत सरकार लाभर्ती को 500 रुपये की धन राशि हर महीने देती है और उत्तर प्रदेश विकलांग पेंशन योजना के अंतर्गत 18 वर्ष या उससे अधिक उम्र के आयु वाले नागरिक योजना के पात्र होंगे और आवेदक को न्यूनतम 40 % प्रतिशत दिव्यांगता होना जरूरी है ।

उत्तर प्रदेश विकलांग पेंशन योजना : पंजीकरण तरीका, उद्देश्य, पात्रता, फायदा

* उत्तर प्रदेश सरकार ने उत्तर प्रदेश विकलांग पेंशन योजना की शुरुआत लोगों को आर्थिक मदद देने के लिए की है.
* राज्य के जो विकलांग व्यक्ति हैं इस योजना के लिए आवेदन कर सकते हैं.
* उत्तर प्रदेश विकलांग पेंशन योजना के तहत सरकार लाभर्ती को 500 रुपये की धन राशि हर महीने देती है.
* उत्तर प्रदेश विकलांग पेंशन योजना के अंतर्गत 18 वर्ष या उससे अधिक उम्र के आयु वाले नागरिक योजना के पात्र होंगे.
* आवेदक को न्यूनतम 40 % प्रतिशत दिव्यांगता होना जरूरी है.

उत्तर प्रदेश विकलांग पेंशन योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है ?

उत्तर प्रदेश विकलांग पेंशन योजना का मुख्य उद्देश्य प्रदेश के विकलांग व्यक्तियों को आर्थिक मदद देना है । ऐसे विकलांग व्यक्ति जिनमे विकलांगता होने के कारण उनको अपने जीवन जीने के लिए दूसरों पर निर्भर रहना पड़ता है, लेकिन अब सरकार ने इनके लिए यह योजना चलाई है । जिसमें सरकार ने इन लोगों की वित्तीय मदद करेगी उत्तर प्रदेश विकलांग पेंशन योजना की मदद से विकलांग व्यक्तियों को आत्मनिर्भर और सशक्त बनाना है, ताकि वह किसी पर बोझ ना बन सकें और जिन व्यक्तियों के नाम अखिल भारतीय अंतिम बीपीएल लिस्ट में होगा उसको इस योजना का लाभ प्राप्त होगा । विकलांग व्यक्तियों को आवेदन करने के लिए किसी प्रकार की कोई दिक्कत ना हो इसके लिए सरकार ने ऑनलाइन पोर्टल भी लांच कर दिया है । अगर आप भी उत्तर प्रदेश विकलांग पेंशन योजना का आवेदन करना चाहते हैं तो आप समाजिक कल्याण विभाग की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर इसके लिए आवेदन कर सकते हैं । तो यही इस योजना का मुख्य उद्देश्य रखा गया है ।

* योजना का मुख्य उद्देश्य प्रदेश के विकलांग व्यक्तियों को आर्थिक मदद देना है.
* उत्तर प्रदेश विकलांग पेंशन योजना की मदद से विकलांग व्यक्तियों को आत्मनिर्भर और सशक्त बनाना है.
* विकलांग व्यक्तियों को आवेदन करने के लिए किसी प्रकार की कोई दिक्कत ना हो इसके लिए सरकार ने ऑनलाइन पोर्टल भी लांच कर दिया है.

उत्तर प्रदेश विकलांग पेंशन योजना से क्या फायदा है ?

उत्तर प्रदेश विकलांग पेंशन योजना की फायदा की बात करें तो इस योजना में लाभर्ती को अपने जीवन जीने को जीने के लिए दूसरों पर निर्भर नहीं रहना पड़ेगा और लाभर्ती को सरकार की तरफ से योजना के तहत 500 रुपये की धन राशि हर महीने दी जायेगी और दी जाने वाली राशि लाभर्ती के सीधे खाते में ट्रांसफर होगी । इसलिए लाभर्ती के पास खुद का बैंक खाता होना जरूरी है और आधार कार्ड से लिंक होना चाहिये । प्रदेश का कोई भी विकलांग व्यक्ति उत्तर प्रदेश विकलांग पेंशन योजना के लिए आवेदन कर सकता है । जिन व्यक्ति में न्यूनतम 40 % प्रतिशत विकलांगता है वो समाजिक कल्याण विभाग की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर इसके लिए आवेदन कर सकता है । तो ये सभी लाभ है जो आपको इस योजना के अंतर्गत दिये जाने वाले हैं ।

* योजना में लाभर्ती को अपने जीवन जीने को जीने के लिए दूसरों पर निर्भर नहीं रहना पड़ेगा .
* लाभर्ती को सरकार की तरफ से योजना के तहत 500 रुपये की धन राशि हर महीने दी जायेगी और दी जाने वाली राशि लाभर्ती के सीधे खाते में ट्रांसफर होगी.
* लाभर्ती के पास खुद का बैंक खाता होना जरूरी है और आधार कार्ड से लिंक होना चाहिये.
* प्रदेश का कोई भी विकलांग व्यक्ति उत्तर प्रदेश विकलांग पेंशन योजना के लिए आवेदन कर सकता है.
* जिन व्यक्ति में न्यूनतम 40 % प्रतिशत विकलांगता है वो समाजिक कल्याण विभाग की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर इसके लिए आवेदन कर सकता है.

उत्तर प्रदेश विकलांग पेंशन योजना की क्या पात्रता है ?

उत्तर प्रदेश विकलांग पेंशन योजना की पात्रताओं की बात करें तो आवेदक कर्ता उत्तर प्रदेश स्थायी मूल निवासी होना चाहिए और वे व्यक्ति जिनमे न्यूनतम विकलांगता 40 % प्रतिशत वही इस योजना के पात्र होंगे । विकलांग व्यक्ति की उम्र 18 वर्ष या उससे अधिक होनी चाहिए, अगर कोई व्यक्ति किसी और पेंशन योजना का लाभ ले रहा है तो वो इस योजना का पात्र नहीं होगा । अगर व्यक्ति सरकारी नौकरी में है तो वह भी इस योजना के नही होंगे और गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले विकलांग व्यक्ति इस योजना के पात्र होंगे । अगर लाभर्ती ग्रामीण क्षेत्र से हैं तो उसके परिवार की सालाना कमाई 46000 रुपये से अधिक नही होनी चाहिये । अगर कोई शहरी क्षेत्र से है तो उसकी परिवार की सालाना कमाई 56000 से अधिक नही होनी चाहिये । तो आप इन सभी पात्रताओं का पालन करते हैं तो आप इस योजना का आवेदन कर सकते हैं और लाभ उठा सकते हैं ।

* आवेदक कर्ता उत्तर प्रदेश स्थायी मूल निवासी होना चाहिए.
* वे व्यक्ति जिनमे न्यूनतम विकलांगता 40 % प्रतिशत वही इस योजना के पात्र होंगे.
* विकलांग व्यक्ति की उम्र 18 वर्ष या उससे अधिक होनी चाहिए.
* अगर कोई व्यक्ति किसी और पेंशन योजना का लाभ ले रहा है तो वो इस योजना का पात्र नहीं होगा.
* अगर व्यक्ति सरकारी नौकरी में है तो वह भी इस योजना के नही होंगे और गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले विकलांग व्यक्ति इस योजना के पात्र होंगे.
* अगर लाभर्ती ग्रामीण क्षेत्र से हैं तो उसके परिवार की सालाना कमाई 46000 रुपये से अधिक नही होनी चाहिये.
* अगर कोई शहरी क्षेत्र से है तो उसकी परिवार की सालाना कमाई 56000 से अधिक नही होनी चाहिये.

उत्तर प्रदेश विकलांग पेंशन योजना के लिए क्या क्या दस्तावेज चाहिए ?

उत्तर प्रदेश विकलांग पेंशन योजना की दस्तावेजों की बात करें तो इसमें आवेदक का आधार कार्ड, पासपोर्ट साइज फ़ोटो, मोबाइल नंबर, बैंक खाता पासबुक, आय प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र, आयु प्रमाण पत्र, विकलांगता का प्रमाण पत्र, पहचान पत्र होना चाहिये । तो ये सब दस्तावेज हैं जो आपके पास होने चाहिए, तभी आप इस योजना के लिए आवेदन कर सकते हैं ।

* आधार कार्ड.
* पासपोर्ट साइज फ़ोटो.
* मोबाइल नंबर.
* बैंक खाता पासबुक.
* आय प्रमाण पत्र.
* निवास प्रमाण पत्र.
* आयु प्रमाण पत्र.
* विकलांगता का प्रमाण पत्र.
* पहचान पत्र.

उत्तर प्रदेश विकलांग पेंशन योजना का ऑनलाइन आवेदन का तरीका ?

उत्तर प्रदेश विकलांग पेंशन योजना का अगर आप आवेदन करना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको इस योजना की ऑफिशियल वेबसाइट पर विजिट करना होगा । विजिट करने के लिए गूगल पर आपको उत्तर प्रदेश विकलांग पेंशन योजना ये लिखकर सर्च करना होगा । तो सर्च रिजल्ट में आपको ऑफिशियल वेबसाइट की लिंक देखने को मिल जायेगी । इस लिंक पर आपको क्लिक कर देना है,

उसके बाद आपके सामने इस योजना की ऑफिशियल पोर्टल ओपन हो जायेगी । उस पोर्टल के होम पेज पर ही आपको ऑनलाइन आवेदन करें इस प्रकार की एक लिंक दिखाई देगी उस पर आपको क्लिक कर देना है ।

उसके बाद आपके सामने अगला पेज खुल जायेगा, उस पेज पर आपको न्यू एंट्री फॉर्म करके एक लिंक दिखाई देगा उस पर क्लिक कर देना है । उसके बाद इस योजना का आवेदक फॉर्म आपके सामने ओपन हो जायेगा ।

इस आवेदन फॉर्म में जो भी जानकारी आपसे मांगी जाये आपको अच्छे से ध्यान से जानकारी को भर देना है और जो डॉक्युमेंट मांगी जाए उसे अपलोड कर देना है । उसके बाद आपको सबमिट पर क्लिक कर देना है । उसके बाद इस योजना का आवेदन फॉर्म है वो सबमिट हो जायेगा । उसके बाद आप इस योजना का लाभ ले सकते हैं । तो इस तरीके से आप अपना आवेदन कर सकते हैं ।

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