भारत सरकार देश के सभी वर्ग के लोगों के लिए बहुत सी पेंशन सुविधाएं चलाई हुई है, केंद्र सरकार के द्वारा गरीबों, किसानों और महिलाओं के लिए आर्थिक सुविधा भी कराई जाती है । दोस्तों आज हम लोगों को महिलाओं के लिए एक योजना के बारे में बताने वाले हैं, इस योजना से महिलाओं को सरकार उनके बैंक अकाउंट में पैसा भेजती है । इस योजना का नाम विधवा पेंशन योजना है इस योजना में मिलने वाली धनराशि राज्य अनुसार अलग अलग दी जाती है । जैसे दिल्ली रहने वाली महिलाओं को अलग राशि प्रदान की जायेगी और हरियाणा उत्तर प्रदेश की महिलाओं को अलग अलग राशि प्रदान की जायेगी, विधवा पेंशन योजना में सरकार आर्थिक रूप से कमजोर महिलाओं की मदद करती है, और यह पेंशन महिलाओं को हर महीने दी जाती है जिससे वे अपना जीवन खुशहाली से गुजार सकती हैं ।
योजना का लाभ कौन उठा सकते हैं ?
विधवा पेंशन योजना का लाभ गरीबी रेखा से निचे जीवन गुजारने वाली महिलाएं उठा सकती हैं, दोस्तों अगर आवेदक कर्ता महिला किसी और सरकारी पेंशन योजना का लाभ ले रही हैं तो उन्हें इस योजना का लाभ नही मिलेगा । इस योजना का लाभ लेने के लिए आवेदक कर्ता महिला की उम्र 18 से 60 वर्ष के बीच होनी चाहिए ।
उत्तर प्रदेश विधवा पेंशन योजना ?
दोस्तों विधवा पेंशन योजना के अंतर्गत यूपी की महिलाओं को राज्य सरकार के द्वारा हर महीने 300 रुपये दिये जाते हैं, और इस योजना से मिलने वाली पेंशन की धनराशि सीधे लाभार्ती के बैंक अकाउंट में ट्रांसफर की जाती है ।
हरियाणा में मिलने वाली विधवा पेंशन ?
विधवा पेंशन योजना में हरियाणा सरकार 2250 रुपये की पेंशन महिलाओं को हर महीने देती है, इस पेंशन को लेने के लिए महिलाओं की सालभर की कमाई 200000 रुपये से ज्यादा नही होनी चाहिए ।
दूसरे राज्य में कितनी पेंशन राशि मिलती है ?
दूसरे राज्य से मिलने वाली पेंशन राशि की बात करें तो दिल्ली विधवा पेंशन योजना में मिलने वाली राशि 2500 रुपये हर तीन महीने में दी जाती है, महाराष्ट्र विधवा पेंशन योजना के अंतर्गत 900 रुपये हर महीने दी जाती है । गुजरात विधवा पेंशन योजना के अंतर्गत 1250 रुपये हर महीने दी जाती है, उत्तराखंड विधवा पेंशन योजना के अंतर्गत 1200 रुपये हर महीने दी जाती है, राजस्थान विधवा पेंशन योजना के अंतर्गत 750 रुपये हर महीने दी जाती है ।
इस निराश्रित महिला पेंशन योजना के लिए क्या पात्रता रखी गई है ?
इस योजना के लिए ये निम्न पात्रताएँ रखी गई है :-
* आवेदक कर्ता महिला उत्तर प्रदेश राज्य की स्थायी मूल निवासी होनी चाहिए.
* निराश्रित महिला की उम्र 18 से कम नही होनी चाहिए और 60 वर्ष से ज्यादा नही होनी चाहिए.
* आवेदक कर्ता की महिला की सालभर की कमाई 2 लाख रुपये से ज्यादा नही होनी चाहिए.
* पुनर्विवाह करने वाली महिला इस योजना के पात्र नही मानी जाएंगी.
विधवा पेंशन योजना अपडेट ?
यूपी सरकार विधवा पेंशन योजना निराश्रित को वित्तीय मदद देती है, जिनके पति की मृत्यु हो चुकी है उन्ही महिलाओं को इस योजना का लाभ दिया जाता है । विधवा पेंशन योजना के अंतर्गत आवेदक कर्ता महिला को 500 रुपये हर महीने पेंशन दी जाती है ।
विधवा पेंशन योजना के लिए लगने वाले जरूरी दस्तावेज ?
विधवा पेंशन योजना में लगने वाले जरूरी दस्तावेजों की बात करें तो आवेदक कर्ता महिला का आधार कार्ड, निवास प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र, आयु प्रमाण पत्र, पति का मृत्यु प्रमाण पत्र, मोबाइल नंबर, बैंक खाता पासबुक, पासपोर्ट साइज फ़ोटो । तो ये सभी दस्तावेज हैं जो आपके पास होने चाहिए ।
विधवा पेंशन योजना के ऑनलाइन आवेदन कैसे करें ?
अगर आप विधवा पेंशन योजना के लिए करना चाहते हैं तो जिला समाज कल्याण अधिकारी ने बताया है कि ऑनलाइन पेंशन फॉर्म के लिए आपको ऑफिशियल वेबसाइट पर जाना होगा, sspy-up.gov.in/ आप यहाँ पर जाकर आवेदन कर सकते हैं । यहाँ पर आपको आवश्यक जानकारीयों को भरना होगा । उसके बाद सबमिट बटन पर क्लिक कर देना है, तो इस तरीके से आप विधवा पेंशन योजना के लिए आवेदन कर पाएंगे ।
BANDHA CHATNIHA DEOSAR SIGROLI M p
Prakashnarayan Singh
Pisha nihi milta hi
Mujhhe bhi chahiye
Village nara dist muzaffarnagar Mera name phool mijra hai w/o sabir ali mujhe pension nahi Mila hai
Mera bhi nhi aaya hai
Merabeenahiayahai
Merabeenahiayahai
Hello
Bhai
Mera,bhi,nahi,aaya
nahi